भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 1 हफ्ते में गलती सुधारें

भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 1 हफ्ते में गलती सुधारें
भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 1 हफ्ते में गलती सुधारें


बाबा
रामदेव

भ्रामक
विज्ञापन
मामले
में
योग
गुरु
बाबा
रामदेव
को
सुप्रीम
कोर्ट
से
राहत
नहीं
मिली
है.
रामदेव
और
पतंजलि
आयुर्वेद
लिमिटेड
के
प्रबंध
निदेशक
बालकृष्ण
ने
मंगलवार
को
कोर्ट
में
सुनवाई
के
दौरान
एक
बार
फिर
माफी
मांगी,
लेकिन
बेंच
ने
कहा
कि
आपसे
सार्वजनिक
माफी
की
मांग
की
गई
थी.
कोर्ट
ने
कहा
कि
एक
हफ्ते
में
बाबा
रामदेव
और
आचार्य
बालकृष्ण
अपनी
गलती
सुधारने
के
लिए
कदम
उठाएं.

मुकुल
रोहतगी
प्रस्तावित
अवमाननाकर्ताओं
की
ओर
से
पेश
हुए.
उन्होंने
कहा
कि
खुद
को
बचाने
और
अपनी
नेकनीयती
दिखाने
के
लिए
प्रस्तावित
अवमाननाकर्ता
अपनी
पहल
पर
कुछ
और
कदम
उठाएंगे.
इसके
लिए
एक
सप्ताह
का
समय
दिया
जाता
है.
अदालत
ने
उत्तरदाताओं
5-6
के
अनुरोध
पर
प्रस्तावित
अवमाननाकर्ताओं
के
साथ
भी
बातचीत
की.
23
अप्रैल
को
मामला
सूचीबद्ध
किया
जाए
और
सबसे
पहले
सुना
जाएगा.