
पीड़िता
की
शिकायत
पर
पुलिस
ने
जांच
की
शुरू।
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
मध्यप्रदेश
के
राजगढ़
जिले
में
तीन
तलाक
का
एक
और
मामला
सामने
आया
है,
जहां
दहेज
लोभी
पति
और
सास
ससुर
ने
पहले
विवाहिता
को
प्रताड़ित
किया
और
फिर
उसका
पति
तीन
बार
तलाक
बोलकर
उसे
घर
छोड़
गया।
अब
महिला
की
शिकायत
पर
जिले
जीरापुर
पुलिस
ने
आरोपी
पति
सहित
सास
ससुर
के
खिलाफ
मुस्लिम
विवाह
अधिनियम
समेत
अन्य
धाराओं
में
केस
दर्ज
किया
है।
जानकारी
के
मुताबिक
मामला
राजगढ़
जिले
के
जीरापुर
में
निवास
करने
वाली
शाहीना
बी
का
है।
जिन्होंने
जीरापुर
पुलिस
थाने
में
शिकायत
दर्ज
कराते
हुए
बताया
कि
उनका
विवाह
दो
महीने
पहले
इंदौर
निवासी
रासिख
रशीद
पिता
आतिफ
रशीद
के
साथ
मुस्लिम
रीति
रिवाज
से
हुआ
था।
उसके
माता
पिता
ने
अपनी
हैसियत
के
मुताबिक
दहेज
देकर
घर
से
विदा
किया
था।
विवाहिता
का
आरोप
है
कि
शादी
के
बाद
से
ही
उसका
पति
और
सास
ससुर
दहेज
में
स्कॉर्पियो
की
डिमांड
को
लेकर
उसे
परेशान
करने
लगे।
मानसिक
और
शारीरिक
रूप
से
भी
प्रताड़ित
किया
गया।
बाद
में
पति
तीन
बार
तलाक
बोलकर
उसे
मायके
छोड़
गया।
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जीरापुर
पुलिस
ने
उक्त
महिला
की
शिकायत
के
आधार
पर
आरोपी
पति
रासीख
रशीद
पिता
आतिफ
रशीद,आतिफ
रशीद
पिता
अब्दुल
रशीद
और
साजिदा
पति
आतिफ
रशीद
के
विरुद्ध
धारा
498
A,294
वा
34
आईपीसी
सहित
मुस्लिम
विवाह
अधिनियम
के
तहत
प्रकरण
दर्ज
कर
मामला
विवेचना
में
लिया
है।