High Court : श्रम न्यायालय नियोक्ता पर धन की वसूली में नहीं लगा सकता ब्याज, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

High Court : श्रम न्यायालय नियोक्ता पर धन की वसूली में नहीं लगा सकता ब्याज, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि श्रम न्यायालय नियोक्ता से धन की वसूली में ब्याज नहीं लगा सकता है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए श्रम न्यायालय के 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश को रद्द कर दिया।