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10:50
AM29
अप्रैल
2024
-
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सिंघवी:
ईडी
यह
नहीं
कह
सकती
है
कि
उसके
पास
आधार
है,
क्योंकि
केजरीवाल
को
गिरफ्तारी
से
अंतरिम
राहत
नहीं
दी
गई।
जस्टिस
खन्ना:
क्या
आप
खुद
विरोधाभासी
नहीं
हो
रहे
हैं?
आपने
कहा
कि
सेक्शन
50
के
तहत
बयान
रिकॉर्ड
नहीं
किए
गए।
फिर
बाद
में
आप
बयान
देने
के
लिए
नहीं
गए।
सिंघवी:
इन्होंने
सेक्शन
50
के
तहत
जो
रिकॉर्ड
किया,
उसमें
कोई
सबूत
नहीं
है।
मैं
यही
कह
रहा
हूं।
जस्टिस
खन्ना:
हम
समझ
गए।
और
कितना
वक्त
लगेगा?
सिंघवी:
कम
से
कम
एक
घंटा।
जस्टिस
खन्ना:
हम
कल
सुनवाई
करेंगे।