Indore: बम के नाम वापस लेने के मामले में HC पहुंची कांग्रेस, डमी प्रत्याशी मोती सिंह ने लगाई याचिका, आज सुनवाई

Indore: बम के नाम वापस लेने के मामले में HC पहुंची कांग्रेस, डमी प्रत्याशी मोती सिंह ने लगाई याचिका, आज सुनवाई
Indore: Congress leader Moti Singh said - According to the rules, I have the right to contest elections, filed

इंदौर
हाईकोर्ट


फोटो
:
अमर
उजाला

विस्तार

इंदौर
लोकसभा
चुनाव
का
मामला
हाईकोर्ट
पहुंच
चुका
है।
कांग्रेस
नेता
मोती
सिंह
पटेल
ने
कांग्रेस
के
डमी
उम्मीदवार
के
नाते
नामांकन
फार्म
भरा
था।
उन्होंने
हाईकोर्ट
में
याचिका
लगाकर
चुनाव
चिन्ह
आवंटित
करने
की
मांग
की।

मोती
सिंह
ने
कहा
कि
नियमानुसार
कांग्रेस
प्रत्यााशी
का
नामांकन
यदि
निरस्त
हो
जाता
है
या
वे
नाम
वापस
ले
लेते
है
तो
डमी
प्रत्याशी
ही
अधिकृत
प्रत्याशी
माना
जाता
है।
बम
ने
नामांकन
वापस
लिया
है
तो
उन्हें
कांग्रेस
के
अधिकृत
उम्मीदवार
के
रुप
में
चुनाव
लड़ने
का
अधिकार
है।

पटेल
ने
कहा
कि
मैने
भी
निर्वाचन
आयोग
ने
मेरा
नामांकन
निरस्त
कर
दिया
था।
इसके
पीछे आधार
यह
बताया
गया
था
कि
बम
का
नामांकन
मंजूर
हो
चुका
है
और उनके
पास
बी
फार्म
है।
इस
कारण
वे
कांग्रेस
के
अधिकृत
प्रत्याशी
है।


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पटेल
ने
मंगलवार
को
हाईकोर्ट
में
याचिका
लगाकर
कांग्रेस
का
चुनाव
चिन्ह
आवंटित
करने
की
मांग
की।
इस
मामले
में
कोर्ट
में
दोपहर
को
सुनवाई
होगी।
पटेल
ने
कहा
कि
वे
इंदौर
लोकसभा
सीट
से
कांग्रेस
के
औपचारिक
प्रत्याशी
के
रुप
में
चुनाव
लड़ना
चाहते
है।


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पटेल
ने
विधानसभा
चुनाव
में
देपालपुर
सीट
से
टिकट
मांग
था।
बाद
में
उन
पर
चुनाव
मे
भीतरघाात
करने
के
आरोप
लगे
थे
और
उन्हें
पार्टी
ने
छह
सालों
के
लिए
बाहर
का
रास्ता
दिखा
दिया
था,
लेकिन
विशाल
पटेल
के
भाजपा
में
जाने
के
बाद
उनकी
कांग्रेस
में
फिर
से
एंट्री
हो
गई
थी।