
-
Hindi
News -
National -
Arvind
Kejriwal
ED
Arrest
Case
Update;
Supreme
Court
|
Delhi
Liquor
Policy
Scam
नई
दिल्ली3
मिनट
पहले
-
कॉपी
लिंक

अरविंद
केजरीवाल
को
ED
ने
21
मार्च
को
अरेस्ट
किया
था।
दिल्ली
शराब
नीति
केस
में
गिरफ्तारी
और
रिमांड
के
खिलाफ
अरविंद
केजरीवाल
की
याचिका
पर
मंगलवार
को
सुप्रीम
कोर्ट
में
सुनवाई
हुई।
जस्टिस
संजीव
खन्ना
और
जस्टिस
दीपांकर
दत्ता
की
बेंच
ने
केजरीवाल
की
गिरफ्तारी
की
टाइमिंग
पर
सवाल
उठाए।
बेंच
ने
प्रवर्तन
निदेशालय
(ED)
के
वकील
ASG
एसवी
राजू
से
पूछा-
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
को
लोकसभा
चुनाव
से
ठीक
पहले
ही
क्यों
गिरफ्तार
किया
गया।
स्वतंत्रता
बहुत
महत्वपूर्ण
है,
आप
इससे
इनकार
नहीं
कर
सकते।
कोर्ट
ने
5
सवालों
के
जवाब
के
साथ
3
मई
को
सुनवाई
की
तारीख
रखी।
इससे
पहले
बेंच
ने
29
अप्रैल
की
सुनवाई
में
कोर्ट
ने
केजरीवाल
से
पूछा
था
कि
आपको
ED
ने
जो
नोटिस
भेजे,
आपने
उन्हें
नजरअंदाज
क्यों
किया।
आप
गिरफ्तारी
और
रिमांड
के
खिलाफ
यहां
आए,
आपने
जमानत
के
लिए
ट्रायल
कोर्ट
क्यों
नहीं
गए।
इस
पर
केजरीवाल
के
वकील
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
कहा
था
कि
गिरफ्तारी
अवैध
है
इसलिए।
ED
के
वकील
एसवी
राजू
ने
कहा
कि
इन्होंने
पिछली
कस्टडी
का
भी
विरोध
नहीं
किया
था।
पिछली
दो
सुनवाई
में
क्या-क्या
हुआ
29
अप्रैल:
केजरीवाल
की
तरफ
से
दी
गईं
दलीलें
-
3
स्टेज
होती
हैं।
दस्तावेज,
विश्वास
करने
का
कारण
और
आरोपी
होना।
गिरफ्तार
करने
का
अधिकार
होने
का
मतलब
यह
नहीं
कि
गिरफ्तार
कर
लें।
आरोप
साबित
होना
चाहिए,
सिर्फ
शक
नहीं
होना
चाहिए।
आपके
पास
पुख्ता
या
आरोपी
साबित
करने
के
सबूत
होने
चाहिए।
कुछ
आधार
होना
चाहिए,
जो
हमें
नहीं
पता। -
केजरीवाल
को
CBI
ने
बुलाया,
वे
गए।
ED
के
नोटिस
का
डिटेल
में
जवाब
दिया।
उन्होंने
कहा
कि
वे
नहीं
आ
सकते।
आप
आज
ये
नहीं
कह
सकते
हैं
कि
आप
आए
नहीं,
इसलिए
हमने
गिरफ्तार
कर
लिया।
ये
मेरा
अधिकार
है
कि
मैं
न
जाऊं। -
अगर
कोई
आरोपी
कहता
है
कि
मैं
बयान
नहीं
दूंगा
तो
क्या
आप
कह
सकते
हैं
कि
आरोपी
सहयोग
नहीं
कर
रहा
है,
इसलिए
उसे
गिरफ्तार
करते
हैं?
इन्होंने
केजरीवाल
को
गिरफ्तार
किया।
सेक्शन
50
के
तहत
वहां
बयान
नहीं
लिए
गए।
डेढ़
साल
तक
गिरफ्तारी
नहीं
की
गई।
मेरी
बेल
को
नकार
दिए
जाने
से
मुझे
घर
आकर
गिरफ्तार
करने
का
आधार
नहीं
बन
जाता।
15
अप्रैल:
सुप्रीम
कोर्ट
ने
ED
को
नोटिस
देकर
गिरफ्तारी
पर
जवाब
मांगा
-
15
अप्रैल
को
अरविंद
की
याचिका
पर
सुनवाई
करते
हुए
शराब
घोटाले
में
मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
में
ED
से
24
अप्रैल
तक
जवाब
मांगा
था।
हलफनामे
में
ED
ने
कहा
कि
कई
बार
समन
भेजे
जाने
के
बावजूद
उन्होंने
एजेंसी
के
साथ
सहयोग
नहीं
किया। -
ED
ने
यह
भी
कहा
कि
केजरीवाल
को
किसी
दुर्भावना
या
दूसरे
कारणों
से
गिरफ्तार
नहीं
किया
गया
है।
किसी
अपराध
की
जांच
एक
ऐसा
क्षेत्र
है
जो
जांच
एजेंसी
के
लिए
रिजर्व
है।
उनकी
गिरफ्तारी
भी
जांच
का
हिस्सा
है।
ED
ने
सुप्रीम
कोर्ट
से
कहा
था-
गिरफ्तारी
सही

ED
ने
24
अप्रैल
को
सुप्रीम
कोर्ट
को
बताया
कि
नौ
बार
समन
मिलने
के
बावजूद
केजरीवाल
पूछताछ
से
बच
रहे
थे।
उनके
इसी
रवैए
से
जांच
अधिकारी
को
गिरफ्तारी
की
वजह
मिली
है।
साथ
ही
जांच
अधिकारी
के
पास
मौजूद
चीजों
ने
भी
यह
साबित
करने
में
मदद
की
है
कि
वे
दोषी
हैं।
केजरीवाल
से
21
मार्च
को
तलाशी
के
दौरान
उनके
मोबाइल
फोन
का
पासवर्ड
मांगा
गया।
ED
की
हिरासत
के
दौरान
भी
यही
पूछा
गया।
उन्होंने
इसे
शेयर
करने
से
इनकार
कर
दिया।
पढ़ें
पूरी
खबर…
हाईकोर्ट
ने
गिरफ्तारी
को
सही
बताया
था
9
अप्रैल
को
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
केजरीवाल
की
गिरफ्तारी
को
सही
बताया
था।
साथ
ही
कहा
था
कि
ED
के
पास
गिरफ्तारी
के
पर्याप्त
सबूत
हैं।
इसके
बाद
हाईकोर्ट
के
फैसले
के
खिलाफ
10
अप्रैल
को
अरविंद
केजरीवाल
ने
सुप्रीम
कोर्ट
में
याचिका
लगाई
थी।
15
अप्रैल
को
सुनवाई
करते
हुए
शीर्ष
कोर्ट
ने
29
अप्रैल
की
तारीख
दी
थी।
कल
सिंघवी
ने
एक
घंटे
तक
दलीलें
रखी
थीं।
सिसोदिया
इसी
मामले
में
जेल
में,
संजय
सिंह
जमानत
पर
केजरीवाल
से
पहले
शराब
नीति
केस
में
AAP
नेता
मनीष
सिसोदिया
और
संजय
सिंह
की
भी
गिरफ्तारी
हुई
थी।
सिसोदिया
26
फरवरी
2023
से
जेल
में
बंद
हैं।
संजय
सिंह
को
ED
ने
4
अक्टूबर
2023
को
गिरफ्तार
किया
था।
इसी
महीने
2
अप्रैल
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
उन्हें
जमानत
दे
दी
थी।
तिहाड़
में
6
महीने
रहने
के
बाद
3
अप्रैल
को
वो
बाहर
आए
थे।

ये
खबर
भी
पढ़ें…
केजरीवाल
की
कस्टडी
7
मई
तक
बढ़ी,
जेल
में
पहली
बार
इंसुलिन
दी
गई

दिल्ली
के
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
मंगलवार
23
अप्रैल
को
अरविंद
केजरीवाल
की
न्यायिक
हिरासत
7
मई
तक
बढ़ा
दी।
इसके
पहले
केजरीवाल
की
कस्टडी
1
अप्रैल
से
15
अप्रैल,
फिर
उसके
बाद
23
अप्रैल
तक
बढ़ाई
गई
थी।
कोर्ट
के
इस
आदेश
के
बाद
केजरीवाल
अब
लोकसभा
चुनाव
के
दूसरे
(26
अप्रैल)
और
तीसरे
(7
मई)
फेज
की
वोटिंग
के
दौरान
भी
जेल
में
रहेंगे।
केजरीवाल
के
अलावा
BRS
नेता
के.
कविता
और
एक
अन्य
आरोपी
चरनप्रीत
की
कस्टडी
भी
7
मई
तक
बढ़ा
दी
गई
है।
पूरी
खबर
पढ़ें…
खबरें
और
भी
हैं…