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room
–
फोटो
:
ANI
विस्तार
सीहोर
कोर्ट
ने
नाबालिग
के
साथ
दुष्कर्म
करने
वाले
आरोपी
को
दोषी
करार
देते
हुए
20
वर्ष
का
सश्रम
कारावास
एवं
4500
रुपये
के
अर्थदंड
से
दंडित
किया
है।
यह
फैसला
विशेष
न्यायाधीश
पॉक्सो
अभिलाष
जैन
ने
सुनाया।
विशेष
लोक
अभियोजक
केदार
सिंह
कौरव
ने
बताया
कि
दो
जुलाई
2022
को
एक
पिता
ने
थाना
दोराहा
पर
अपने
लड़की
के
गुम
होने
की
रिपोर्ट
लिखाई
थी।
पुलिस
ने
7
जुलाई
2022
को
लड़की
को
आरोपी
अयाज
उर्फ
अयास
उर्फ
अज्जू
पठान
पिता
साबिर
खान
(21)
निवासी
छोटा
बाजार
थाना
दोराहा
जिला
सीहोर
के
कब्जे
से
ग्राम
पदमश्री
आष्टा
से
बरामद
किया।
लड़की
ने
बताया
कि
आरोपी
का
खेत
उसके
घर
के
बगल
में
है।
आरोपी
आता-जाता
था,
इस
कारण
आरोपी
की
उससे
पहचान
हो
गई।
घटना
दिनांक
को
आरोपी
उसे
बहला
फुसलाकर
अपने
साथ
बस
से
भोपाल
और
फिर
भोपाल
से
बस
द्वारा
इंदौर
ले
गया,
और
फिर
आष्टा
के
ग्राम
पदमश्री
अपने
रिश्तेदारों
के
यहां
ले
गया।
आरोपी
ने
पीड़िता
को
दो
से
तीन
दिन
रखा
और
उसके
साथ
दुष्कर्म
किया।
पुलिस
ने
मामला
कोर्ट
में
पेश
किया।
अभियोजन
द्वारा
प्रस्तुत
साक्ष्य
एवं
तर्कों
से
सहमत
होते
हुए
न्यायालय
ने
आरोपी
को
दोषी
पाया
और
उपरोक्त
सजा
से
दंडित
किया।
न्यायालय
ने
पीड़िता
को
दो
लाख
रुपये
प्रतिकर
दिए
जाने
का
आदेश
पारित
किया।