
-
Hindi
News -
National -
Arvind
Kejriwal
ED
Arrest
Case
Update;
Supreme
Court
|
Delhi
Liquor
Policy
Scam
नई
दिल्ली2
मिनट
पहले
-
कॉपी
लिंक

केजरीवाल
की
तरफ
से अपनी
गिरफ्तारी
के
विरोध
में
दायर
की
गई
याचिका
पर
भी
आज
सुप्रीम
कोर्ट
में
सुनवाई
होगी।
शराब
नीति
मामले
में
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
1
जून
तक
के
लिए
अंतरिम
जमानत
दे
दी
है।
वे
तिहाड़
जेल
में
40
दिन
से
हैं।
7
मई
को
हुई
सुनवाई
में
लंच
से
पहले
तक
कोर्ट
ने
केजरीवाल
की
जमानत
की
शर्तें
तय
कर
ली
थीं।
अदालत
ने
ED
से
कहा
था
कि
चुनाव
चल
रहे
हैं
और
केजरीवाल
मौजूदा
मुख्यमंत्री
हैं।
चुनाव
5
साल
में
एक
बार
आते
हैं।
इसके
बाद
अदालत
ने
केजरीवाल
से
कहा
कि
अगर
आपको
जमानत
दी
जाती
हैं
तो
आप
ऑफिशियल
ड्यूटी
नहीं
करेंगे।
चुनाव
नहीं
होते
तो
अंतरिम
जमानत
का
सवाल
ही
नहीं
उठता
था।
हालांकि,
7
मई
को
बेंच
बिना
फैसला
सुनाए
ही
उठ
गई
थी।
बेंच
की
अगुआई
कर
रहे
जस्टिस
संजीव
खन्ना
ने
8
मई
को
कहा
कि
हम
10
मई
को
जमानत
पर
फैसला
सुनाएंगे।
इसके
बाद
9
मई
को
ED
ने
केजरीवाल
की
जमानत
का
विरोध
करते
हुए
सुप्रीम
कोर्ट
में
हलफनामा
दाखिल
किया।
इसमें
ED
ने
सुप्रीम
कोर्ट
के
चुनाव
वाले
तर्क
पर
कहा
कि
केजरीवाल
चुनाव
नहीं
लड़
रहे
हैं।
इससे
पहले
किसी
नेता
को
प्रचार
के
लिए
न्यायिक
हिरासत
से
जमानत
नहीं
मिली
है।
प्रचार
करना
मौलिक
अधिकार
नहीं
है।
केजरीवाल
की
लीगल
टीम
ने
ED
के
हलफनामे
पर
आपत्ति
जताते
हुए
सुप्रीम
कोर्ट
की
रजिस्ट्री
में
एक
शिकायत
दर्ज
कराई
है।
इसमें
हलफनामे
को
कानून
की
अवमानना
बताया
गया।
खासकर
ये
देखते
हुए
कि
इस
मामले
पर
सुप्रीम
कोर्ट
में
अंतिम
फैसला
होना
है
और
हलफनामा
सुप्रीम
कोर्ट
की
मंजूरी
लिए
बिना
पेश
किया
गया
है।


7
मई
से
पहले
सुप्रीम
कोर्ट
में
4
बार
सुनवाई
हुई
-
3
मई
को
सुनवाई
दो
घंटे
चली
थी।
इस
लंबी
बहस
के
बाद
बेंच
ने
कहा
था
कि
मेन
केस
यानी
जिसमें
केजरीवाल
ने
अपनी
गिरफ्तारी
और
रिमांड
को
चुनौती
दी
है,
इसमें
समय
लग
सकता
है।
लोकसभा
चुनाव
को
देखते
हुए
केजरीवाल
की
अंतरिम
जमानत
पर
विचार
किया
जा
सकता
है,
ताकि
वे
कैंपेन
में
हिस्सा
ले
सकें।
पूरी
खबर
पढ़ें -
30
अप्रैल
की
सुनवाई
में
सुप्रीम
कोर्ट
ने
गिरफ्तारी
की
टाइमिंग
पर
सवाल
उठाए
थे।
ED
से
पूछा
था
कि
चुनाव
के
पहले
ऐसा
क्यों
किया?
पूरी
खबर
पढ़ें -
29
अप्रैल
की
सुनवाई
में
सुप्रीम
कोर्ट
ने
केजरीवाल
से
ED
के
नोटिस
पर
सवाल
पूछे।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
कहा
कि
आपको
ED
ने
जो
नोटिस
भेजे,
आपने
उन्हें
नजर
अंदाज
क्यों
किया।
आप
गिरफ्तारी
और
रिमांड
के
खिलाफ
यहां
आए,
आपने
जमानत
के
लिए
ट्रायल
कोर्ट
क्यों
नहीं
गए।
केजरीवाल
के
वकील
सिंघवी
ने
कहा
था
कि
गिरफ्तारी
अवैध
है
इसलिए।
पूरी
खबर
पढ़ें -
15
अप्रैल
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
ED
को
नोटिस
देकर
गिरफ्तारी
पर
जवाब
मांगा
था।
सुनवाई
के
दौरान
हलफनामे
में
ED
ने
कहा
कि
कई
बार
समन
भेजे
जाने
के
बावजूद
उन्होंने
एजेंसी
के
साथ
सहयोग
नहीं
किया।
ED
ने
यह
भी
कहा
कि
केजरीवाल
को
किसी
दुर्भावना
या
दूसरे
कारणों
से
गिरफ्तार
नहीं
किया
गया
है।
उनकी
गिरफ्तारी
जांच
का
हिस्सा
है।
पूरी
खबर
पढ़ें
केजरीवाल
21
मार्च
को
अरेस्ट
हुए
थे,
तब
से
जेल
में
हैं
ED
ने
शराब
नीति
केस
में
केजरीवाल
को
21
मार्च
को
अरेस्ट
किया
था।
ED
ने
22
मार्च
को
उन्हें
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
में
पेश
किया।
कोर्ट
ने
दिल्ली
सीएम
को
28
मार्च
तक
ED
रिमांड
पर
भेजा,
जो
बाद
में
1
अप्रैल
तक
बढ़ाई
गई।
कोर्ट
ने
1
अप्रैल
को
उन्हें
15
अप्रैल
तक
न्यायिक
हिरासत
में
तिहाड़
जेल
भेज
दिया
था।
तब
वे
जेल
में
हैं।
शराब
नीति
केस
में
केजरीवाल
को
इस
साल
27
फरवरी,
26
फरवरी,
22
फरवरी,
2
फरवरी,
17
जनवरी,
3
जनवरी
और
2023
में
21
दिसंबर
और
2
नवंबर
को
समन
भेज
गया
था।
हालांकि,
वे
एक
बार
भी
पूछताछ
के
लिए
नहीं
गए।
निचली
अदालत
और
हाईकोर्ट
से
राहत
नहीं
मिलने
पर
केजरीवाल
सुप्रीम
कोर्ट
पहुंचे
हैं।

तस्वीर
21
मार्च
की
है
जब
ED
केजरीवाल
को
गिरफ्तार
कर
ले
जा
रही
थी।
सिसोदिया
इसी
मामले
में
जेल
में,
संजय
सिंह
जमानत
पर
केजरीवाल
से
पहले
शराब
नीति
केस
में
AAP
नेता
मनीष
सिसोदिया
और
संजय
सिंह
की
भी
गिरफ्तारी
हुई
थी।
सिसोदिया
26
फरवरी
2023
से
जेल
में
बंद
हैं।
संजय
सिंह
को
ED
ने
4
अक्टूबर
2023
को
गिरफ्तार
किया
था।
2
अप्रैल
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
संजय
सिंह
को
जमानत
दे
दी
थी।
तिहाड़
में
6
महीने
रहने
के
बाद
3
अप्रैल
को
वो
बाहर
आए
थे।

ये
खबरें
भी
पढ़ें…
दिल्ली
LG
की
सिफारिश-
केजरीवाल
की
NIA
जांच
हो:दिल्ली
CM
पर
‘सिख
फॉर
जस्टिस’
समेत
खालिस्तानी
संगठनों
से
133
करोड़
रुपए
लेने
का
आरोप

दिल्ली
के
उपराज्यपाल
वीके
सक्सेना
ने
दिल्ली
CM
अरविंद
केजरीवाल
के
खिलाफ
NIA
जांच
की
सिफारिश
की
है।
उन्होंने
कहा
है
कि
केजरीवाल
ने
बैन
किए
गए
आतंकी
संगठन
‘सिख
फॉर
जस्टिस’
और
कई
अन्य
खालिस्तानी
संगठनों
से
133
करोड़
पॉलिटिकल
फंडिंग
ली
है।
पूरी
खबर
यहां
पढ़ें…
EC
का
आदेश-
AAP
कैंपेन
सॉन्ग
बदले:इससे
न्यायपालिका
की
छवि
खराब
हो
रही;
जेल
में
बंद
केजरीवाल
के
साथ
गुस्साई
भीड़
दिखाई
गई

इलेक्शन
कमीशन
ने
आम
आदमी
पार्टी
(AAP)
को
अपने
इलेक्शन
कैंपेन
सॉन्ग
में
बदलाव
करने
को
कहा
है।
EC
ने
केबल
टेलीविजन
नेटवर्क
रूल्स,
1994
और
ECI
गाइडलाइन्स
का
हवाला
देते
हुए
AAP
को
सॉन्ग
में
बदलाव
करके
उसे
दोबारा
सब्मिट
करने
को
कहा
है।
सॉन्ग
को
चेक
करने
के
बाद
ही
उसे
सर्टिफिकेट
दिया
जाएगा।
पूरी
खबर
यहां
पढ़ें…
खबरें
और
भी
हैं…