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पहले
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21
मार्च
2024
को
गिरफ्तार
अरविंद
केजरीवाल
ठीक
50
दिन
बाद
रिहा
हो
गए।
10
मई
की
दोपहर
सुप्रीम
कोर्ट
ने
उन्हें
अंतरिम
जमानत
दे
दी।
जस्टिस
संजीव
खन्ना
और
जस्टिस
दीपांकर
दत्ता
की
बेंच
ने
इसे
असाधारण
केस
मानते
हुए
अंतरिम
जमानत
के
5
प्रमुख
आधार
बताए।
केजरीवाल
का
CM
पद
से
इस्तीफा
न
देना
भी
उनके
फेवर
में
गया
है।
भास्कर
एक्सप्लेनर
में
जानेंगे
कि
क्या
केजरीवाल
की
अंतरिम
जमानत
के
फैसले
को
आधार
बनाकर
हेमंत
सोरेन,
के.
कविता
जैसे
अन्य
नेता
भी
जेल
से
छूट
सकते
हैं?
केजरीवाल
की
अंतरिम
जमानत
के
5
प्रमुख
आधार
हैं…