Khandwa News: आज शाम से थमेगा चौथे चरण का चुनावी शोर, वोट के लिए घर-घर दस्तक देंगे प्रत्याशी

The election noise of the fourth phase will stop from this evening, now the candidates will go door to door

मप्र
लोकसभा
चुनाव।


फोटो
:
अमर
उजाला

विस्तार

देश
भर
में
चल
रहे
लोकसभा
चुनाव
के
चौथे
चरण
का
चुनावी
शोर
नियम
अनुसार
मतदान
समाप्ति
के
48
घंटे
पूर्व
शनिवार
शाम
6
बजे
से
थम
जाएगा।
इस
अवधि
के
बाद
चुनाव
लड़
रहे
उम्मीदवार
या
राजनैतिक
दल
अपने
चुनावी
प्रचार
के
लिए

तो
जुलूस
और

आम
सभाएं
आयोजित
कर
सकेंगे।
साथ
ही
लाउड
स्पीकर
का
उपयोग
भी
नहीं
किया
सकेगा।
इन
48
घंटों
के
दौरान
उम्मीदवार
केवल
घर-घर
जाकर
ही
मतदाताओं
से
संपर्क
कर
सकेंगे।

बता
दें
कि
भारत
निर्वाचन
आयोग
के
निर्देशों
के
मुताबिक
मतदान
के
बंद
होने
के
ठीक
पूर्व
के
48
घंटों
के
दौरान
सार्वजनिक
सभाओं,
लाउड
स्पीकर
और
जुलूस
पर
प्रतिबंध
रहेगा।
इस
समय
अवधि
के
दौरान
उम्मीदवारों
द्वारा
निर्वाचन
के
संबंध
में
कोई
जुलूस
और
सार्वजनिक
सभा
आयोजित
नहीं
की
जा
सकेगी
और

ही
इस
तरह
की
किसी
सभा
या
जुलूस
में
वो
शामिल
हो
सकेगा।
इस
दौरान
टीवी,
सिनेमा
या
अन्य
किसी
संशाधनों
के
माध्यम
से
भी
निर्वाचन
संबंधी
मामले
का
जनसाधारण
में
प्रदर्शन
प्रतिबंधित
रहेगा।

इसके
साथ
ही
निर्वाचन
आयोग
ने
यह
भी
स्पष्ट
किया
है
कि
मतदान
समाप्त
होने
के
पूर्व
के
48
घंटों
के
दौरान
उम्मीदवारों
या
राजनैतिक
दलों
द्वारा
जनसाधारण
को
आकर्षित
करने
की
दृष्टि
से
किसी
संगीत
गोष्ठी,
नाट्यअभिनय
या
अन्य
मनोरंजन
आमोद-प्रमोद
का
आयोजन
करके
या
आयोजन
की
व्यवस्था
करके
निर्वाचन
संबंधी
मामले
का
प्रचार
नहीं
किया
जा
सकेगा।
आयोग
ने
चेतावनी
भी
दी
है
कि
यदि
इन
प्रतिबंधों
का
उल्लंघन
किसी
व्यक्ति
द्वारा
किया
जाता
है
तो
उसके
विरूद्ध
वैधानिक
कार्रवाई
की
जाएगी
और
उसे
दो
वर्ष
के
कारावास
या
जुर्माने
की
अथवा
दोनों
की
सजा
से
एक
साथ
दण्डित
किया
जा
सकेगा।


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