हर ITR की कड़ी निगरानी! करदाता से होगी पाई-पाई की पूछताछ

हर ITR की कड़ी निगरानी! करदाता से होगी पाई-पाई की पूछताछ


हाइलाइट्स


AIS
में
सभी
सूचनाओं
की
समीक्षा
करने
का
तंत्र
भी
जोड़
दिया
है.


नया
सिस्‍टम
इस
फॉर्म
में
मिलने
वाली
सूचना
को
और
पुख्‍ता
कर
देगा.
सोर्स
की
ओर
से
दिए
गए
फीडबैक
की
बाकायदा
डेट
सहित
जानकारी
दी
जाएगी.


नई
दिल्‍ली.

गलत
और
फर्जी
सूचनाओं
के
जरिये
इनकम
टैक्‍स
चोरी
करने
वाले
करदाताओं
को
अब
होशियार
हो
जाना
चाहिए.
सरकार
ने
ऐसा
‘जाल’
बिछा
दिया
है
कि
अब
आईटीआर
भरते
समय
पाई-पाई
का
हिसाब
और
पूछताछ
होगी.
करदाता
के
निवेश
और
बचत
का
खुलासा
करने
के
बाद
इनकम
टैक्‍स
विभाग
इसकी
पड़ताल
करेगा
और
वेरिफिकेशन
के
बाद
ही
इनकम
टैक्‍स
रिटर्न
को
प्रोसेस
करेगा.
इसका
मकसद
पारदर्शिता
बढ़ाने
और
आईटीआर
भरने
की
प्रक्रिया
को
और
सरल
करने
के
लिए
किया
जा
रहा
है.

केंद्रीय
प्रत्‍यक्ष
कर
बोर्ड
(CBDT)
ने
इसके
लिए
एनुअल
इन्‍फॉर्मेशन
स्‍टेटमेंट
(AIS)
में
सभी
सूचनाओं
की
समीक्षा
करने
का
तंत्र
भी
जोड़
दिया
है.
नए
तंत्र
के
जरिये
करदाता
जो
भी
जानकारी
अपने
आईटीआर
में
देगा
उसका
फीडबैक
संबंधित
स्रोत
से
वेरिफाई
किया
जाएगा.
ट्रांजेक्‍शन
से
जुड़ा
स्रोत
इस
बात
की
पुष्टि
करेगा
कि
सूचना
पूरी
तरह
या
आंशिक
रूप
से
सही
है
अथवा
रिजेक्‍ट
किया
गया
है.



ये
भी
पढ़ें

महिलाओं
के
लिए
4
खास
डेबिट
कार्ड:
कहीं
कैशबैक,
कईं
रिवॉर्ड
पाइंट,
कहीं
फीस
माफ;
कंपेयर
करें
तब
लें


कैसे
काम
करेगा
नया
सिस्‍टम

AIS
में
नया
सिस्‍टम
डेवलप
होने
के
बाद
अगर
दी
गई
सूचना
पूरी
अथवा
आंशिक
तौर
पर
स्‍वीकार
की
जाती
है
तो
मूल
स्रोत
की
ओर
से
इसे
करेक्‍ट
किया
जाएगा.
इस
करेक्‍शन
का
स्‍टेटस
करदाता
को
भी
स्रोत
के
फीडबैक
कंफर्मेशन
पर
दिख
जाएगा.
AIS
में
लागू
यह
नया
सिस्‍टम
इस
फॉर्म
में
मिलने
वाली
सूचना
को
और
पुख्‍ता
कर
देगा,
जिससे
टैक्‍सपेयर्स
के
लिए
आईटीआर
भरना
और
आसान
हो
जाएगा.
वित्‍त
मंत्रालय
ने
कहा
है
कि
इनकम
टैक्‍स
विभाग
की
ओर
से
कम्‍प्‍लायंस
को
आसान
बनाने
के
लिए
यह
एक
और
सार्थक
कदम
है.


निवेश
और
बचत
के
मूल
स्रोत
से
सत्‍यापन

इनकम
टैक्‍स
विभाग
ने
बताया
है
कि
नया
सिस्‍टम
टैक्‍सपेयर्स
की
ओर
से
दी
गई
जानकारी
को
मूल
स्रोत
से
कन्‍फर्म
करने
के
बाद
फीडबैक
के
रूप
में
इसकी
जानकारी
करदाता
को
दी
जाएगी.
रिपोर्टिंग
सोर्स
की
ओर
से
दिए
गए
फीडबैक
की
बाकायदा
डेट
सहित
जानकारी
दी
जाएगी.


कहां
से
मिलता
है
AIS
फॉर्म

इनकम
टैक्‍स
विभाग
सभी
करदाताओं
के
AIS
फॉर्म
को
अपनी
ऑफिशियल
वेबसाइट
पर
अपलोड
करता
है.
www.incometax.gov.in
पर
जाकर
टैक्‍सपेयर
अपना
एआईएस
फॉर्म
डाउनलोड
कर
सकते
हैं.
इसमें
इनकम
टैक्‍स
के
तहत
आने
वाले
सभी
तरह
के
ट्रांजेक्‍शन
की
डिटेल
होती
है.
इसमें
तमाम
अलग-अलग
स्रोत
से
मिले
वित्‍तीय
आंकड़े
शामिल
रहते
हैं.


अब
नया
क्‍या
होगा

अब
करदाताओं
को
मिलने
वाले
AIS
फॉर्म
में
दी
गई
ट्रांजेक्‍शन
की
जानकारी
के
साथ
टैक्‍सपेयर्स
को
फीडबैक
देने
का
भी
ऑप्‍शन
मिलेगा.
अगर
कोई
जानकारी
गलत
है
तो
करदाता
इस
पर
कमेंट
कर
सकता
है
और
मूल
स्रोत
से
उस
जानकारी
को
करेक्‍ट
किया
जाएगा.
इसी
तरह,
अगर
करदाता
की
ओर
से
कोई
गलत
जानकारी
दी
गई
है
तो
मूल
स्रोत
की
तरफ
से
इसका
कंफर्मेशन
किया
जाएगा
और
सही
होने
पर
आईटीआर
प्रोसेस
होगा.

Tags:

Business
news
in
hindi
,

Income
tax
,

Income
tax
exemption
,

Income
tax
return
,

ITR
filing