क्‍या ट्रेन से कूदने पर म‍िल सकता है मुआवजा? क्‍या कहता है रेल का कानून

क्‍या ट्रेन से कूदने पर म‍िल सकता है मुआवजा? क्‍या कहता है रेल का कानून


नई
दिल्ली.

हाल
ही
में
कर्नाटक
हाईकोर्ट
(Karnataka
High
Court)
ट्रेन
से
गिरकर
मरने
वाली
एक
महिला
के
परिजनों
को
8
लाख
मुआवजा
देने
का
आदेश
दिया
है.
इससे
पहले
रेलवे
क्लेम
ट्रिब्यूनल
(Railway
Claims
Tribunal)
ने
महिला
की
मौत
पर
मुआवजा
देने
से
इनकार
कर
दिया
था.
महिला
कर्नाटक
के
चन्नापटना
रेलवे
स्टेशन
पर
गलत
ट्रेन
में
चढ़
गई
थी,
गलती
का
अहसास
होने
पर
वह
घबराकर
चलती
ट्रेन
से
कूद
गई
जिससे
उसकी
मौत
हो
गई.

बता
दें
कि
रेलवे
में
दुर्घटना
से
घायल
होने
वाले
या
मरने
वालों
को
विभाग
मुआवजा
देता
है.
हालांकि
यह
मुआवजा
तभी
मिलता
है,
जब
की
गलती
रेलवे
विभाग
की
हो.
रेलवे
का
मुआवजा
लायबलिटी
रेलवे
एक्ट,
1989
की
धारा
124
और
124ए
में
निर्धारित
किया
गया
है.
ऐसे
में
आइए
जानते
हैं
कि
रेल
दुर्घटना
में
घायल
होने
या
मृत्यु
होने
पर
मुआवजे
के
क्या
नियम
हैं.


दुर्घटना
का
प्रकार-
मृत्यु
के
लिए
अनुग्रह
राशि

गंभीर
चोट
के
लिए
अनुग्रह
राशि

साधारण
चोट
के
लिए
अनुग्रह
राशि

1.
ट्रेन
दुर्घटना
– 
 
5
लाख
रुपये

2.5
लाख
रुपये
– 
50
हजार
रुपये
2.
अप्रिय
घटना- 
1.5
लाख
रुपये

50
हजार
रुपये

5
हजार
रुपये
3.
मानवयुक्त
लेवल
क्रॉसिंग
पर
दुर्घटना-
5
लाख
रुपये

2.5
लाख
रुपये

50
हजार
रुपये
(रेलवे
की
प्रथम
दृष्टया
देयता
के
कारण)


ऑप्शनल
ट्रैवल
इंश्योरेंस
स्कीम

आईआरसीटीसी
पोर्टल
की
आधिकारिक
वेबसाइट
के
माध्यम
से
0.92
रुपये
प्रति
पैसेंजर
के
प्रीमियम
पर
ई-टिकट
बुक
करने
वाले
कंफर्म/आरएसी
रेलवे
यात्रियों
के
लिए
1
सितंबर
2016
से
एक
ऑप्शनल
ट्रैवल
इंश्योरेंस
स्कीम
(Optional
Travel
Insurance
Scheme)
शुरू
की
गई
थी.
स्कीम
के
तहत,
ट्रेन
दुर्घटना/अप्रिय
घटनाओं
के
कारण
आरक्षित
यात्रियों
की
मृत्यु/चोट
के
मामले
में
पीड़ित/परिवार
या
पीड़ित
के
कानूनी
उत्तराधिकारी
को
बीमा
राशि
का
भुगतान
किया
जाता
है.
रेलवे
एक्ट,
1989
की
धारा
124
और
124ए
इंश्योरेंस
कवरेज
प्रारंभिक
स्टेशन
से
ट्रेन
के
वास्तविक
प्रस्थान
से
लेकर
गंतव्य
स्टेशन
पर
ट्रेन
के
वास्तविक
आगमन
तक
मान्य
होगा.
इंश्योरेंस
स्कीम
सभी
ट्रेनों
(पैसेंजर
ट्रेनों
और
सब-अर्बन
ट्रेनों
को
छोड़कर)
के
सभी
रिजर्व्ड
क्लास
के
यात्रियों
के
लिए
केवल
आईआरसीटीसी
वेबसाइटों
पर
ऑनलाइन
बुक
किए
गए
टिकटों
के
लिए
उपलब्ध
है.


पीड़ित/परिवार
या
पीड़ित
के
कानूनी
उत्तराधिकारी
को
दी
जाने
वाली
बीमा
राशि
इस
प्रकार
है:-

>>
मृत्यु
के
मामले
में-
10
लाख
रुपये
>>
स्थायी
कुल
विकलांगता-
10
लाख
रुपये
>>
स्थायी
आंशिक
विकलांगता-
7.5
लाख
रुपये
>>
चोट
लगने
पर
अस्पताल
में
भर्ती
होने
का
खर्च-
2
लाख
रुपये

Tags:

Indian
Railways
,

Insurance
,

Railway
Knowledge
,

Railway
Knowledge
News