
नई
दिल्ली.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
न्यूजक्लिक
के
संस्थापक
संपादक
प्रबीर
पुरकायस्थ
को
बड़ी
राहत
प्रदान
की
है.
UAPA
(गैरकानूनी
गतिविधि
रोकथाम
कानून)
की
सख्त
धाराओं
के
तहत
गिरफ्तार
पुरकायस्थ
को
रिहा
करने
का
आदेश
दिया
गया
है.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
न्यूजक्लिक
के
एडिटर
की
रिहाई
का
आदेश
सुनाते
हुए
पुलिस
के
तौर
तरीकों
को
लेकर
भी
गंभीर
टिप्पणी
की
है.
FIRST
PUBLISHED
:
May
15,
2024,
11:01
IST