
हाइलाइट्स
केवाईसी
के
लिए
आधार-पैन
लिंक
की
शर्त
हटाई.
इस
शर्त
की
वजह
से
एक
करोड़
खाते
हो
गए
थे
होल्ड.
सेबी
ने
अब
सर्कुलर
जारी
कर
नियम
में
दी
ढील.
नई
दिल्ली.
म्यूचुअल
फंड
में
पैसा
लगाने
वाले
निवेशकों
(Mutual
Fund
Investor)
के
लिए
अच्छी
खबर
है.
बाजार
नियामक
सेबी
ने
केवाईसी
(Mutual
Fund
KYC)
के
नियमों
में
हाल
ही
में
लागू
किए
बदलावों
को
कुछ
आसान
कर
दिया
है.
इससे
एक
करोड़
से
ज्यादा
ऐसे
निवेशकों
को
फायदा
होगा,
जिनके
म्यूचुअल
अकाउंट
होल्ड
हो
गए
थे.
पहले
सेबी
ने
म्यूचुअल
फंड
में
निवेश
करने
वालों
की
‘केवाईसी
रजिस्टर्ड’
करने
के
लिए
पैन
को
आधार
से
लिंक
(PAN-Aadhar
Link)
करना
अनिवार्य
कर
दिया
था.
लेकिन,
अब
14
मई
को
जारी
एक
नए
सर्कुलर
में
सेबी
ने
कहा
है
कि
अब
पैन-आधार
लिंक,
केवाईसी
रजिस्टर्ड
करने
के
लिए
अनिवार्य
नहीं
है.
अक्टूबर
में,
सेबी
ने
ऐसे
सभी
म्यूचुअल
फंड
निवेशकों
से
31
मार्च
तक
अपना
केवाईसी
दोबारा
करने
को
कहा
था,
जिन्होंने
यह
काम
आधार,
पासपोर्ट
या
मतदाता
पहचान
पत्र
जैसे
“आधिकारिक
तौर
पर
वैध
दस्तावेज
(ओवीडी)”
के
माध्यम
से
नहीं
किया
था.
इससे
पहले,
म्यूचुअल
फंड
निवेशक
अपने
पते
के
प्रमाण
के
रूप
में
बैंक
पासबुक
या
बैंक
खाता
विवरण
जमा
करके
अपना
केवाईसी
कर
सकते
थे.
मनीकंट्रोल
की
एक
रिपोर्ट
के
अनुसार,
प्लानरुपी
इन्वेस्टमेंट
सर्विसेज
के
संस्थापक
अमोल
जोशी
ने
सेबी
के
नए
सर्कुलर
पर
कहा
“पहले
यदि
पैन
और
आधार
लिंक
नहीं
होते
थे,
तो
आपका
केवाईसी
रुक
जाता
था.
अब,
यदि
आधार
और
पैन
लिंक
नहीं
हैं
और
आप
आधार-आधारित
केवाईसी
करते
हैं,
तो
आपको
‘केवाईसी-पंजीकृत’
का
दर्जा
मिलेगा.
हालाँकि,
‘केवाईसी-मान्य’
(KYC-Validated)
स्टेटस
प्राप्त
करने
के
लिए,
पैन
और
आधार
को
अभी
भी
लिंक
करने
की
आवश्यकता
होगी.”
1
अप्रैल
से
लागू
हुए
थे
बदलाव
सेबी
ने
म्यूचुअल
फंड
के
निवेशकों
के
लिए
केवाईसी
के
नियमों
को
कड़ा
कर
दिया
था.
ये
नियम
1
अप्रैल
2024
से
लागू
हुए
थे.
नियामक
के
द्वारा
किए
गए
बदलाव
में
बहुत
सारे
निवेशकों
को
फिर
से
केवाईसी
कराने
की
जरूरत
पड़
गई
थी
और
दोबारा
केवाईसी
नहीं
कराने
वाले
निवेशकों
के
म्यूचुअल
फंड
अकाउंट
को
होल्ड
कर
दिया
गया.
1.3
करोड़
म्यूचुअल
फंड
अकाउंट
हो
गए
होल्ड
नया
नियम
लागू
होने
से
अधूरी
केवाईसी
के
चलते
करीब
1.3
करोड़
म्यूचुअल
फंड
अकाउंट
होल्ड
हो
गए
क्योंकि
इन
अकाउंट
होल्डर
ने
पहले
आधार,
पासपोर्ट,
या
मतदाता
पहचान-पत्र
की
बजाय
किसी
अन्य
दस्तावेज
का
इस्तेमाल
केवाईसी
के
लिए
किया
था
और
दोबारा
केवाईसी
नहीं
कराई.
सेबी
के
द्वारा
दी
गई
ताजी
छूट
से
ऐसे
निवेशकों
को
राहत
मिलेगी.
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FIRST
PUBLISHED
:
May
15,
2024,
14:05
IST