Barwani News: खाना खा रही पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, आरोपी के पिता ने पुलिस को दी थी सूचना

Barwani News: Life imprisonment to the husband who murdered his wife

कोर्ट
का
आदेश।


फोटो
:
अमर
उजाला।

विस्तार

मध्य
प्रदेश
के
बड़वानी
जिले
में
अपने
घर
के
आंगन
में
खाना
खा
रही
पत्नी
पर
दराते
और
पत्थर
से
वार
कर
उसकी
हत्या
करने
वाले
पति
को
आजीवन
कारावास
की
सजा
सुनाई
गई
है।
यही
नहीं,
इसके
साथ
ही
उसे
1000
रु
का
जुर्माना
भी
अदा
करना
होगा।
बता
दें
कि,
हत्या
का
यह
मामला
करीब
3
साल
पुराना
है,
जब
चरित्र
शंका
के
चलते
पति
ने
अपनी
पत्नी
को
मौत
के
घाट
उतार
दिया
था।



 
बड़वानी
जिले
के
थाना
सिलावट
अंतर्गत
आने
वाले
ग्राम
ढेंचा
में
रहने
वाले
दिनेश
पिता
लक्षिया
को
बड़वानी
के
प्रधान
जिला
एवं
सत्र
न्यायाधीश
आनंद
कुमार
तिवारी
ने
अपने
दिए
एक
फैसले
में
अजीवन
कारावास
के
साथ
ही
एक
हजार
रुपये
के
अर्थदंड
से
दंडित
किया
है।
इस  
 प्रकरण
में
पैरवी
करने
वाले
लोक
अभियोजक
दीपक
चौहान
ने
बताया
कि
घटना
12
नवंबर
2021
की
है।
जब
मृतिका
वालकी
बाई
अपने
घर
के
आंगन
में
बैठकर
खाना
खा
रही
थी,
तभी
आरोपी
दिनेश
ने
पत्नी
वालकी
बाई
पर
चरित्र
शंका
को
लेकर
दराते
से
वार
किया
गया।
जब
दराता
उसके
सिर
पर
लगा
और
वह
बचकर
भागने
लगी
तो
आरोपी
ने
उसे
पकड़कर
पास
के
खेत
के
सेडे
पर
ले
गया,
जहां
दराता
और
पत्थर
से
वार
कर
उसकी
हत्या
कर
दी।
  


आरोपी
के
पिता
ने
ही
दी
पुलिस
को
सूचना

हत्या
के
बाद
आरोपी
दिनेश
के
पिता
लछिया
उर्फ
लक्ष्मण
ने
पुलिस
थाना
सिलावद
को
सूचना
दी।
जिसके
बाद
हुई
जांच
में
पुलिस
ने
पत्थर,
दराता
और
उन
पर
लगे
खून
के
नमूने
समेत
आरोपी
के
कपड़ों
में
लगे
खून
के
नमूने
जमा
किए
थे।
जांच
में
सभी
का
खून
एक
जैसा
पाए
जाने
की
पुष्टि
हुई।
मामले
में
मर्ग
जांच
के
बाद
आरोपी
दिनेश
के
विरुद्ध
अपराध
पंजीबद्ध
कर
अभियोग
पत्र
न्यायालय
में
पेश
किया
गया
था।
आरोपी
पर
धारा
302
भादवि
के
तहत
अपराध
सिद्ध
पाया
गया।
जिसके
बाद
कोर्ट
ने
उसे
आजीवन
कारावास
और
1000
रुपये
के
अर्थदण्ड
से
दण्डित
किया।


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