
घर
मे
घुसकर
हत्या
करने
वाले
2
आरोपियो
को
मिली
उम्रकैद
विस्तार
उज्जैन
में
किराये
के
मकान
में
रहने
वाले
युवक
की
घर
में
घुसकर
हत्या
करने
वाले
2
आरोपियों
को
न्यायालय
ने
उम्रकैद
की
सजा
सुनाई।
मामले
में
चार
साल
पहले
देवासगेट
थाना
पुलिस
ने
हत्या
का
प्रकरण
दर्ज
किया
था।
जिला
अभियोजन
अधिकारी
राजेन्द्र
कुमार
खाण्डेगर
ने
बताया
कि
10
सितंबर
2021
को
हीरामिल
की
चाल
में
किराये
का
मकान
लेकर
लिवइन
में
रहने
वाले
सोनू
उर्फ
अमन
बैरागी
की
घर
में
घुसकर
यशवंत
उर्फ
शेरा
और
सूरज
उर्फ
भय्यू
ठाकुर
निवासी
हामूखेड़ी
ने
चाकू
से
हमला
कर
हत्या
कर
दी
थी।
इस
मामले
में
देवासगेट
थाना
पुलिस
ने
मृतक
के
साथ
लिवइन
में
रहने
वाली
मिनाक्षी
की
शिकायत
पर
दोनों
के
खिलाफ
हत्या
का
प्रकरण
दर्ज
कर
अभियोग
पत्र
न्यायालय
में
प्रस्तुत
किया
था।
2
साल
से
अधिक
चली
सुनवाई
के
बाद
अष्टम
अपर
सत्र
न्यायाधीश
विवेक
कुमार
चंदेल
ने
दोनों
को
हत्या
का
दोषी
करार
देते
हुए
उम्रकैद
की
सजा
सुनाई
है।
हत्या
के
बाद
सामने
आया
था
कि
मृतक
सोनू
पहले
नागझिरी
क्षेत्र
के
सांई
एवेन्यू
में
रहता
था,
जहां
वह
एक
युवती
से
बातचीत
करता
था।
उक्त
युवती
बाद
में
सूरज
उर्फ
भय्यू
के
साथ
लिवइन
में
रहने
लगी
थी।
लेकिन,
सोनू
उर्फ
अमन
उससे
लगातार
बातचीत
करता
था।
इसी
बात
को
लेकर
सूरज
ने
अपने
साथी
यशवंत
उर्फ
शेरा
के
साथ
मिलकर
सोनू
की
हत्या
कर
दी
थी।
इस
प्रकरण
में
शासन
का
पक्ष
मुकेश
कुन्हारे
विशेष
लोक
अभियोजक
द्वारा
रखा
गया।
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