SpiceJet को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 579 करोड़ रुपये रिफंड करने का फैसला पलटा

SpiceJet को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 579 करोड़ रुपये रिफंड करने का फैसला पलटा


नई
दिल्ली.

दिल्ली
हाईकोर्ट
(Delhi
High
Court)
ने
शुक्रवार
(17
मई)
को
स्पाइसजेट
(SpiceJet) 
स्पाइसजेट
विवाद
मामले
में
अजय
सिंह
को
बड़ी
राहत
मिली
है.
अदालत
ने
सिंगल
बेंच
के
उस
आदेश
को
रद्द
कर
दिया
जिसमें
मीडिया
दिग्गज
कलानिधि
मारन
को
579
करोड़
रुपये
ब्याज
के
साथ
लौटाने
का
स्पाइसजेट
और
उसके
प्रमोटर
अजय
सिंह
को
निर्देश
दिया
गया
था.

जस्टिस
यशवंत
वर्मा
और
जस्टिस
रविंदर
डुडेजा
की
बेंच
ने
सिंगल
बेंच
के
31
जुलाई,
2023
के
आदेश
को
चुनौती
देने
वाली
सिंह
और
स्पाइसजेट
की
तरफ
से
दायर
अपील
को
मंजूर
कर
लिया.
बेंच
ने
कहा,
“यह
अपील
स्वीकार
की
जाती
है.
नतीजतन
31
जुलाई,
2023
का
(सिंगल
जज
का)
आदेश
रद्द
किया
जाता
है.”



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बेंच
ने
पहले
सिंगल
जज
के
आदेश
पर
रोक
लगाने
से
इनकार
कर
दिया
था
और
मारन
एवं
उनकी
कंपनी
काल
एयरवेज
से
अपील
पर
जवाब
देने
को
कहा
था.
स्पाइसजेट
और
सिंह
के
वकील
ने
पहले
दलील
दी
थी
कि
उनकी
चुनौती
18
फीसदी
ब्याज
के
मसले
पर
थी
जिसे
आर्बिट्रल
ट्रिब्यूनल
ने
स्पाइसजेट
को
पेमेंट
करने
का
निर्देश
दिया
था.


अजय
सिंह
ने
आर्बिट्रल
ट्रिब्यूनल
के
फैसले
को
दी
थी
चुनौती

सिंगल
जज
ने
मारन
और
काल
एयरवेज
के
पक्ष
में
20
जुलाई,
2018
को
आर्बिट्रल
ट्रिब्यूनल
के
दिए
गए
निर्णय
को
बरकरार
रखा
था.
सिंह
ने
आर्बिट्रल
ट्रिब्यूनल
के
फैसले
को
चुनौती
देते
हुए
उच्च
न्यायालय
में
याचिका
दायर
की
थी.


क्या
है
मामला

यह
मामला
जनवरी,
2015
का
है
जब
सिंह
ने
संसाधनों
की
कमी
के
कारण
महीनों
तक
बंद
रहने
के
बाद
एयरलाइन
को
मारन
से
वापस
खरीद
लिया
था.
ट्रिब्यूनल
 ने
मारन
को
निर्देश
दिया
था
कि
सिंह
और
एयरलाइन
को
पेनल
इंटरेस्ट
के
रूप
में
29
करोड़
रुपये
का
भुगतान
करें.
वहीं
सिंह
को
ब्याज
के
साथ
579
करोड़
रुपये
वापस
करने
के
लिए
कहा
गया
था.

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