UP: पूर्व मंत्री के नाती को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, युवती और उसके पिता पर चढ़ा दी थी कार

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दिव्यांश को तीन सप्ताह में स्थानीय कोर्ट में समर्पण करना होगा।