नई
दिल्ली:
दिल्ली
शराब
नीति
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
मामले
में
लोअर
कोर्ट
ने
मनीष
सिसोदिया
की
मुश्किल
बढ़ा
दी
है.
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
दिल्ली
के
पूर्व
उपमुख्यमंत्री
मनीष
सिसोदिया
की
न्यायिक
हिरासत
31
मई
तक
बढ़ा
दी
है.
मनीष
सिसोदिया
को
लोअर
कोर्ट
से
ऐसे
वक्त
में
झटका
मिला
है,
जब
आज
यानी
मंगलवार
शाम
को
ही
दिल्ली
हाईकोर्ट
सिसोदिया
की
जमानत
याचिका
पर
अपना
फैसला
सुनाने
वाला
है.
दरअसल,
दिल्ली
शराब
घोटाला
केस
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
मामले
में
मनीष
सिसोदिया
को
वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग
के
जरिए
आज
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
में
पेश
किया
गया.
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
मनीष
सिसोदिया
समेत
अन्य
आरोपियों
से
लिखित
में
यह
बताने
के
लिए
कहा
कि
आखिर
गैर
जरूरी
दस्तावेजों
की
जांच
के
लिए
कितना
समय
लगेगा?
इसके
बाद
अदालत
ने
मनीष
सिसोदिया
की
न्यायिक
हिरासत
31
मई
तक
बढ़ा
दी.
अब
मामले
की
अगली
सुनवाई
31
मई
को
12
बजे
होगी.
यहां
बताना
जरूरी
है
कि
मनीष
सिसोदिया
ने
ईडी
और
सीबीआई
दोनों
मामले
में
दिल्ली
हाईकोर्ट
में
जमानत
याचिका
दायर
की
है.
दिल्ली
हाईकोर्ट
मनीष
सिसोदिया
की
जमानत
याचिका
पर
आज
शाम
पांच
बजे
अपना
फैसला
सुनाएगा.
हाईकोर्ट
ने
14
मई
को
आम
आदमी
पार्टी
के
नेता
मनीष
सिसोदिया
के
अलावा
सीबीआई
और
ईडी
की
ओर
से
दलीलें
सुनने
के
बाद
याचिकाओं
पर
अपना
आदेश
सुरक्षित
रख
लिया
था.
मनीष
सिसोदिया
दोनों
मामले
में
गिरफ्तार
हैं
और
न्यायिक
हिरासत
के
तहत
तिहाड़
जेल
में
बंद
हैं.
क्या
है
दिल्ली
शराब
घोटाला
केस
दिल्ली
शराब
घोटाला
केस
साल
2021-22
के
लिए
दिल्ली
सरकार
की
शराब
नीति
को
तैयार
करने
और
लागू
करने
में
हुए
कथित
भ्रष्टाचार
और
मनी
लॉन्ड्रिंग
से
संबंधित
है,
जिसे
बाद
में
रद्द
कर
दिया
गया
था.
दिल्ली
के
उपराज्यपाल
वी
के
सक्सेना
ने
शराब
नीति
को
बनाने
और
उसे
लागू
करने
में
हुई
कथित
अनियमितताओं
की
सीबीआई
जांच
की
सिफारिश
की
थी.
इसके
बाद
ईडी
ने
मनी
लॉन्ड्रिंग
के
तह
मामला
दर्ज
किया
था.
इसी
मामले
में
बाद
में
ईडी
की
एफआईआर
को
आधार
बनाते
हुए
सीबीआई
ने
भी
केस
दर्ज
किया
था.
इस
मामले
में
मनीष
सिसोदिया
के
अलावा,
संजय
सिंह
और
अरविंद
केजरीवाल
भी
गिरफ्तार
हो
चुके
हैं.
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FIRST
PUBLISHED
:
May
21,
2024,
12:13
IST