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टैक्स
बचाने
को
आप
नेशनल
पेंशन
सिस्टम
यानी
NPS
में
निवेश
कर
सकते
हैं.
आयकर
अधिनियम,
1961
की
धारा
80CCD
(1),
धारा
80CCD
(1B),
और
धारा
80CCD
(2)
के
तहत
इस
योजना
में
किए
गए
निवेश
पर
टैक्स
छूट
मिलती
है.
सेक्शन
80सीसीडी
(1बी)
के
तहत
आप
एनपीएस
में
निवेश
कर
वार्षिक
50,000
रुपये
की
टैक्स
कटौती
के
हकदार
हो
सकते
हैं.
यह
80सी
के
1,50,000
लाख
रुपये
की
कर
छूट
से
अलग
मिलती
है.