Gwalior News: जानकारी नहीं देने पर एसडीम पर लगाया 25000 का जुर्माना, राज्य सूचना आयोग ने की कार्रवाई

Gwalior News: Fine of Rs 25000 imposed on SDM for not giving information State Information Commission took act

तत्कालीन
एसडीएम
लश्कर
अनिल
बनवारिया
पर
जुर्माना।


फोटो
:
अमर
उजाला

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ग्वालियर
में
तत्कालीन
एसडीएम
लश्कर
अनिल
बनवारिया
पर
25000
का
जुर्माना
लगाया
गया
है।
यह
जुर्माना
राज्य
सूचना
आयोग
मध्य
प्रदेश
में
लगाया
है।
बताया
जा
रहा
है
कि
एसडीएम
ने
सूचना
के
अधिकार
की
जानकारी
नहीं
दी
थी
और
नोटिस
पर
आयोग
में
उपस्थित
भी
नहीं
हुए
थे।
इसके
बाद
उन
पर
जुर्माना
लगाया
गया
है।
एसडीएम
अनिल
बनवारिया
वर्तमान
में
अशोकनगर
में
पद
पर
पदस्थ
है।

बता
दें
ग्वालियर
में
8
अप्रैल
2022
का
मामला
है,
जब
जनसुनवाई
में
अतिक्रमण
को
लेकर
एक
आवेदन
दिया
गया
था।
लंबे
समय
तक
जब
इसकी
सुनवाई
नहीं
हुई
तो
फरियादी
ने
सूचना
के
अधिकार
के
तहत
जानकारी
मांगी।
लेकिन,
इसमें
कोई
जानकारी
नहीं
दी।
इसके
बाद
मामला
राज्य
सूचना
आयोग
तक
पहुंच
गया
और
सुनवाई
के
लिए
तत्कालीन
लोग
सूचना
अधिकारी
वह
एसडीएम
लश्कर
और
वर्तमान
में
अशोकनगर
एसडीएम
अनिल
बनबारिया
को
नोटिस
जारी
किए
गए।
नोटिस
पर
भी
सुनवाई
में
उपस्थित
नहीं
हुए
तो
राज्य
सूचना
आयोग
ने
अनिल
बनवारिया
पर
25000
का
जुर्माना
लगाया
है।

बता
दें
कि
नीरज
नामदेव
ने
अतिक्रमण
को
लेकर
ग्वालियर
कलेक्ट
में
दिए
आवेदन
से
जानकारी
मांगी
थी।
लेकिन,
30
दिन
के
अंदर
कोई
जानकारी
उपलब्ध
नहीं
कराई।
इसके
बाद
इसकी
दूसरी
अपील
की
गई,
इसमें
भी
आवेदक
को
कोई
जानकारी
नहीं
दी।
इसके
बाद
यह
मामला
राज्य
सूचना
आयोग
में
पहुंच
गया।
मामले
में
राज्य
सूचना
आयोग
ने
पहले
एसडीएम
को
तलब
किया,
लेकिन
नोटिस
देने
के
बावजूद
भी
वह
वहां
उपस्थित
नहीं
हुए।
इसके
बाद
उन
पर
25000
का
जुर्माना
लगाया
गया
है।
जुर्माने
की
राशि
एक
महीने
के
अंदर
नगद
या
डीडी
के
माध्यम
से
आयोग
कार्यालय
में
जमा
कारनी
होगी।


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