
मध्य
प्रदेश
के
बैतूल
में
अवैध
रेत
खनन
के
विरुद्ध
बड़ी
कार्रवाई
की
गई।
इसके
तहत
एडीएम
न्यायालय
द्वारा
एक
अरब
37
करोड़
के
अर्थदंड
की
शस्ति
से
दंडित
किया
गया
है।
ये
कार्रवाई
अवैध
रेत
खनन
के
चार
प्रकरणों
में
की
गई
है।
इसके
अलावा
एक
करोड़
25
लाख
की
2
पोकलैंड
और
एक
जेसीबी
को
भी
राजसात
करने
के
निर्देश
दिए
गए
हैं।
प्रदेश
के
बैतूल
में
अवैध
रेत
खनन
के
विरुद्ध
बड़ी
कार्रवाई
की
गई।
इसके
तहत
एडीएम
न्यायालय
द्वारा
एक
अरब
37
करोड़
के
अर्थदंड
की
शस्ति
से
दंडित
किया
गया
है।
ये
कार्रवाई
अवैध
रेत
खनन
के
चार
प्रकरणों
में
की
गई
है।
इसके
अलावा
एक
करोड़
25
लाख
की
2
पोकलैंड
और
एक
जेसीबी
को
भी
राजसात
करने
के
निर्देश
दिए
गए
हैं।
दूसरी
ओर
बैतूल
न्यायालय
के
निर्देशानुसार
यदि
सात
दिन
में
यह
राशि
जमा
नहीं
की
जाती
है,
तो
रेत
माफियाओं
की
चल-अचल
संपत्ति
कुर्क
कर
राशि
वसूल
की
जाएगी।
कार्रवाई
में
खनिज
विभाग
द्वारा
अंकुर
राठौर,
अरशद
कुरैशी,
साबू,
महेन्द्र
धाकड़,
दीपेश
पटेल,
रवीन्द्र
चौहान
एवं
मो.इलियास
के
विरुद्ध
प्रकरण
दर्ज
किए
गए
थे।
गौरतलब
है
कि
कलेक्टर
एवं
जिला
दंडाधिकारी
नरेन्द्र
कुमार
सूर्यवंशी
द्वारा
14
व
15
मई
2024
की
रात्रि
अवैध
रेत
खनन
के
विरुद्ध
कार्रवाई
की
गई
थी।
एडीएम
राजीव
नंदन
श्रीवास्तव
द्वारा
चार
प्रकरणों
में
सात
व्यक्तियों
के
खिलाफ
एक
अरब
38
करोड़
21
लाख
रुपये
की
वसूली
के
आदेश
दिए
गए
हैं।
सात
दिन
में
इनके
द्वारा
राशि
जमा
नहीं
कराने
पर
रेत
माफियाओं
की
चल
अचल
संपत्ति
की
कुर्की
से
शेष
राशि
की
वसूली
की
जाएगी।
है
कि
कलेक्टर
एवं
जिला
दंडाधिकारी
नरेन्द्र
कुमार
सूर्यवंशी
द्वारा
14
व
15
मई
2024
की
रात्रि
अवैध
रेत
खनन
के
विरुद्ध
कार्रवाई
की
गई
थी।
एडीएम
राजीव
नंदन
श्रीवास्तव
द्वारा
चार
प्रकरणों
में
सात
व्यक्तियों
के
खिलाफ
एक
अरब
38
करोड़
21
लाख
रुपये
की
वसूली
के
आदेश
दिए
गए
हैं।
सात
दिन
में
इनके
द्वारा
राशि
जमा
नहीं
कराने
पर
रेत
माफियाओं
की
चल
अचल
संपत्ति
की
कुर्की
से
शेष
राशि
की
वसूली
की
जाएगी।
शाहपुर
निवासी
अंकुर
उर्फ
रिंकू
राठौर
एवं
अरशद
कुरैशी
के
विरुद्ध
ग्राम
गुरगुंदा
में
एक
और
डेन्डूपुरा
में
दो
प्रकरण
दर्ज
किए
गए
हैं।
इनमें
गुरगुंदा
में
53
करोड़
10
लाख
60
हजार
मूल्य
की
70808
घनमीटर
रेत
उत्खनन
एवं
60
लाख
रुपये
की
पोकलैंड
राजसात
के
निर्देश
दिए
गए
हैं।
ग्राम
डेंडूपुरा
में
82
करोड़
95
लाख
75
हजार
की
110,
610
घन
मीटर
उत्खनित
रेत
एवं
25
लाख
की
जेसीबी
राजसात
के
निर्देश
दिए
गए
हैं।
एक
अन्य
तीसरे
प्रकरण
में
डेन्डूपुरा
में
ही
अंकुर
उर्फ
रिंकू
राठौर,
अरशद
कुरैशी
एवं
डेंडू
पुरा
निवासी
साबू
के
विरुद्ध
52
लाख
50
हजार
रुपये
की
700
घनमीटर
रेत
उत्खनित
करने,
चौथे
प्रकरण
में
धासईमाल
में
मांडवी
निवासी
महेन्द्र
धाकड़,
भोपाल
निवासी
दीपेश
पटेल
और
रविंद्र
चौहान
तथा
सारणी
निवासी
मो.इलियास
के
विरुद्ध
18
लाख
90
हजार
की
952
घन
मीटर
रेत
उत्खनन
एवं
40
लाख
रुपये
की
पोकलैंड
राजसात
के
निर्देश
दिए
हैं।
निवासी
अंकुर
उर्फ
रिंकू
राठौर
एवं
अरशद
कुरैशी
के
विरुद्ध
ग्राम
गुरगुंदा
में
एक
और
डेन्डूपुरा
में
दो
प्रकरण
दर्ज
किए
गए
हैं।
इनमें
गुरगुंदा
में
53
करोड़
10
लाख
60
हजार
मूल्य
की
70808
घनमीटर
रेत
उत्खनन
एवं
60
लाख
रुपये
की
पोकलैंड
राजसात
के
निर्देश
दिए
गए
हैं।
ग्राम
डेंडूपुरा
में
82
करोड़
95
लाख
75
हजार
की
110,
610
घन
मीटर
उत्खनित
रेत
एवं
25
लाख
की
जेसीबी
राजसात
के
निर्देश
दिए
गए
हैं।
एक
अन्य
तीसरे
प्रकरण
में
डेन्डूपुरा
में
ही
अंकुर
उर्फ
रिंकू
राठौर,
अरशद
कुरैशी
एवं
डेंडू
पुरा
निवासी
साबू
के
विरुद्ध
52
लाख
50
हजार
रुपये
की
700
घनमीटर
रेत
उत्खनित
करने,
चौथे
प्रकरण
में
धासईमाल
में
मांडवी
निवासी
महेन्द्र
धाकड़,
भोपाल
निवासी
दीपेश
पटेल
और
रविंद्र
चौहान
तथा
सारणी
निवासी
मो.इलियास
के
विरुद्ध
18
लाख
90
हजार
की
952
घन
मीटर
रेत
उत्खनन
एवं
40
लाख
रुपये
की
पोकलैंड
राजसात
के
निर्देश
दिए
हैं।
बैतूल
कलेक्टर
नरेंद्र
कुमार
सूर्यवंशी
का
इस
पूरे
अवैध
रेत
उत्खनन
मामले
में
हुई
कार्रवाई
को
लेकर
कहना
है
कि
प्रशासन,
खनिज
विभाग
और
पुलिस
ने
रेत
माफियाओं
के
खिलाफ
कार्रवाई
की
थी।
इस
मामले
में
6
रेत
माफियाओं
के
खिलाफ
एक
अरब
37
करोड़
का
जुर्माना
किया
गया
है
और
एक
करोड़
25
लाख
रुपए
मूल्य
की
दो
पोकलैंड
मशीन
और
एक
जेसीबी
मशीन
राजसात
की
गई
है
जुर्माना
राशि
7
दिन
के
अंदर
जमा
नहीं
हुई
तो
माफियाओं
की
चल
अचल
संपत्ति
कुर्क
की
जाएगी।
कलेक्टर
नरेंद्र
कुमार
सूर्यवंशी
का
इस
पूरे
अवैध
रेत
उत्खनन
मामले
में
हुई
कार्रवाई
को
लेकर
कहना
है
कि
प्रशासन,
खनिज
विभाग
और
पुलिस
ने
रेत
माफियाओं
के
खिलाफ
कार्रवाई
की
थी।
इस
मामले
में
6
रेत
माफियाओं
के
खिलाफ
एक
अरब
37
करोड़
का
जुर्माना
किया
गया
है
और
एक
करोड़
25
लाख
रुपए
मूल्य
की
दो
पोकलैंड
मशीन
और
एक
जेसीबी
मशीन
राजसात
की
गई
है
जुर्माना
राशि
7
दिन
के
अंदर
जमा
नहीं
हुई
तो
माफियाओं
की
चल
अचल
संपत्ति
कुर्क
की
जाएगी।