नए क्रिमिनल कानून के तहत देश में पहली FIR दर्ज, क्या था अपराध, बिहार का क्या कनेक्शन?

नए क्रिमिनल कानून के तहत देश में पहली FIR दर्ज, क्या था अपराध, बिहार का क्या कनेक्शन?


नई
दिल्ली:

देश
में
तीन
नए
क्रिमिनल
कानून
आज
यानी
1
जुलाई
से
लागू
हो
गए.
तीन
नए
क्रिमिनल
कानून
के
तहत
देश
में
पहली
एफआईआर
दर्ज
हो
गई.
दिल्ली
के
कमला
मार्केट
पुलिस
थाने
में
भारतीय
न्याय
संहिता
के
तहत
यह
एफआईआर
दर्ज
हुई
है.
नई
दिल्ली
रेलवे
स्टेशन
के
फुटओवर
ब्रिज
के
नीचे
अवरोध
पैदा
करने
और
सामान
बेचने
के
आरोप
में
एक
रेहड़ी-पटरी
वाले
के
खिलाफ
भारतीय
न्याय
संहिता
की
धारा
285
के
तहत
यह
मामला
दर्ज
किया
गया
है.
बताया
जा
रहा
है
कि
यह
रेहड़ी-पटरी
वाला
आरोपी
बिहार
का
रहने
वाला
है.

दरअसल,
आज
से
तीन
नए
क्रिमिनल
कानूनों
के
लागू
होने
के
साथ
ही
औपनिवेशिक
काल
के
कानूनों
का
अंत
हो
गया.
देश
में
भारतीय
न्याय
संहिता,
भारतीय
नागरिक
सुरक्षा
संहिता
और
भारतीय
साक्ष्य
अधिनियम
ब्रिटिश
काल
के
क्रमश:
भारतीय
दंड
संहिता
(इंडियन
पीनल
कोड),
दंड
प्रक्रिया
संहिता
(कोड
ऑफ
क्रिमिनल
प्रोसीजर)
और
भारतीय
साक्ष्य
अधिनियम
(इंडियन
एविडेंस
एक्ट)
की
जगह
ले
चुके
हैं.


FIRST
PUBLISHED
:

July
1,
2024,
08:14
IST