
हाइलाइट्स
सिंगापुर
सरकार
ने
2001
में
बिल्ट
टू
ऑर्डर
स्कीम
शुरू
की
थी.
योजना
में
फ्लैट
खरीदने
के
लिए
70
लाख
की
सब्सिडी
मिलती
है.
सब्सिडी
पाने
के
लिए
35
साल
से
पहले
शादी
करना
जरूरी
है.
नई
दिल्ली.
मकान
खरीदने
के
लिए
सरकार
70
लाख
रुपये
की
सब्सिडी
दे
रही
है.
यह
योजना
खासतौर
से
युवाओं
के
लिए
है,
लेकिन
इसका
फायदा
पाने
के
लिए
एक
शर्त
पूरी
करनी
पड़ती
है.
बस
यही
शर्त
अब
इस
देश
के
लिए
मुसीबत
बन
गई
है.
70
लाख
रुपये
सब्सिडी
की
लालच
में
युवा
शर्त
तो
पूरी
कर
दे
रहे,
लेकिन
उनका
सामाजिक
ताना-बाना
बिगड़
चुका
है
और
यहां
परिवार
टूटने
के
मामले
तेजी
से
बढ़ने
लगे
हैं.
अब
सरकार
को
भी
अपनी
योजना
का
बुरा
असर
समाज
पर
पड़ता
दिखाई
दे
रहा
है.
दरअसल,
हम
बात
कर
रहे
हैं
सिंगापुर
की,
जहां
जनसंख्या
बढ़ाने
के
लिए
सरकार
ने
खास
योजना
शुरू
की
थी.
यह
बात
तो
सभी
को
पता
है
कि
सिंगापुर
काफी
महंगा
शहर
है
और
यहां
मकान
खरीदना
काफी
महंगा
सौदा
है.
सरकार
ने
एक
तीर
से
दो
निशाने
साधने
की
मंशा
से
साल
2001
में
बिल्ट
टू
ऑर्डर
स्कीम
शुरू
की
थी.
इसके
तहत
35
साल
से
कम
उम्र
में
शादी
करने
वालों
को
ही
इस
योजना
का
लाभ
दिया
जाता
है.
अब
आप
समझ
गए
होंगे
कि
सब्सिडी
पाने
के
लिए
युवाओं
ने
क्या
शर्त
पूरी
करनी
शुरू
की.
बढ़
गया
अर्ली
मैरिज
ट्रेंड
सिंगापुर
सरकार
की
इस
योजना
के
ऐलान
के
बाद
से
अब
तक
अर्ली
मैरिज
का
ट्रेंड
काफी
बढ़
चुका
है.
सिंगापुर
में
युवा
अब
30
साल
से
पहले
ही
शादी
कर
लेते
हैं.
शादी
करने
वाली
25
से
29
साल
वाली
महिलाओं
की
संख्या
60
फीसदी
तो
पुरुषों
की
44
फीसदी
पहुंच
चुकी
है,
जो
साल
2000
में
45
फीसदी
और
30
फीसदी
थी.
अब
बढ़
रहे
तलाक
के
मामले
जैसा
कि
हमेशा
होता
है,
लालच
का
फल
बुरा
ही
रहता
है.
इस
मामले
में
भी
यही
हुआ.
युवा
70
लाख
के
लालच
में
शादी
तो
जल्दी
कर
लेते
हैं,
लेकिन
उनकी
प्राथमिकता
में
परिवार
नहीं
होता.
इस
कारण
तलाक
के
मामले
बढ़ते
जा
रहे.
महिलाओं
में
तलाक
की
दर
4
फीसदी
से
बढ़कर
7.2
फीसदी
और
पुरुषों
में
3.5
फीसदी
से
बढ़कर
6.3
फीसदी
हो
गई
है.
तलाक
के
बाद
भी
साथ
रहने
को
मजबूर
सिंगापुर
सरकार
ने
ऐसा
नियम
बनाया
है
कि
युवा
जोड़े
तलाक
के
बाद
भी
एक-दूसरे
का
साथ
नहीं
छोड़
पा
रहे.
सरकार
ने
योजना
के
तहत
यह
शर्त
रखी
है
कि
तलाक
के
5
साल
तक
सब्सिडी
पर
मिला
फ्लैट
बेचा
नहीं
जा
सकता.
इस
मजबूरी
में
तलाकशुदा
जोड़े
भी
साथ
रहने
को
मजबूर
हैं,
ताकि
मकान
का
अच्छा
पैसा
मिल
सके.
इसके
अलावा
योजना
के
तहत
दोबारा
सब्सिडी
लेने
का
भी
एक
तय
समय
है,
जिसे
तलाक
के
बाद
पूरा
करना
जरूरी
है.
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PUBLISHED
:
July
16,
2024,
12:54
IST