
नई
दिल्ली.
ग्रेटर
नोएडा
के
एक
व्यक्ति
को
एयर
कंडीशनर
कंपनी
करीब
6
साल
बाद
एसी
की
75
फीसदी
रकम
वापस
करेगी.
शख्स
ने
2018
में
एसी
खरीदा
था.
एसी
ने
कुछ
महीनों
में
ही
काम
करना
बंद
कर
दिया.
एसी
की
वॉरंटी
एक
साल
और
कंप्रेसर
की
वॉरंटी
10
साल
की
दी
थी.
जब
ग्राहक
ने
कस्टमर
केयर
से
संपर्क
किया
तो
कंपनी
की
ओर
से
टेक्निशियन
को
भेजा
गया.
उसने
बताया
की
कंप्रेसर
खराब
हो
गया
है.
टेक्निशियन
ने
कंप्रेसर
बदलने
के
लिए
कंपनी
को
आवेदन
दिया.
कई
महीने
बीत
जाने
के
बाद
भी
उपभोक्ता
को
नया
कंप्रेसर
नहीं
दिया
गया.
इसके
बाद
ग्राहक
ने
उपभोक्ता
कोर्ट
का
रुख
करने
का
फैसला
किया.
उसने
कंपनी
से
एसी
की
पूरी
रकम
मांगते
हुए
मामला
दायर
किया.
कोर्ट
ने
कंपनी
को
नोटिस
जारी
कर
दिया.
इसके
बाद
कोर्ट
और
ग्राहक
दोनों
के
प्रतिनिधि
कोर्ट
के
सामने
पहुंचे.
दोनों
ने
रखा
पक्ष
ग्राहक
के
प्रतिनिधि
ने
बताया
कि
कैसे
वॉरंटी
के
अंदर
एसी
खराब
हुआ
और
कंपनी
ने
कंप्रेसर
नहीं
बदला.
उन्होंने
बताया
कि
इसके
लिए
कंपनी
के
पास
2
बार
शिकायत
की
गई
लेकिन
कंपनी
ने
उनकी
नहीं
सुनी.
इस
पर
कंपनी
का
जवाब
था
कि
कंप्रेसर
को
चीन
से
मंगाया
जाता
था
और
भारत
ने
चीन
से
आयात
पर
रोक
लगा
दी
थी.
बकौल
कंपनी,
इसी
वजह
से
कंप्रेसर
को
समय
से
भारत
नहीं
मंगााया
जा
सका.
कंपनी
ने
यह
भी
कहा
कि
एसी
की
वॉरंटी
1
साल
की
ही
थी
जो
खत्म
हो
चुकी
है.
कंप्रेसर
की
वॉरंटी
10
साल
की
थी
जिसमें
से
5
साल
बीत
चुके
हैं
इसलिए
पूरी
रकम
नहीं
लौटाई
जा
सकती.
कोर्ट
ने
कहा-
पैसा
लौटाओ
कोर्ट
ने
इन
बातों
को
ध्यान
में
रखते
हुए
कहा
कि
ग्राहक
को
कंपनी
की
ओर
से
एसी
की
रकम
का
75
फीसदी
भुगतान
किया
जाए.
इसके
अलावा
ग्राहक
को
जो
मानसिक
पीड़ा
हुई
उसके
लिए
5000
रुपये
और
कोर्ट-कचहरी
में
जो
पैसे
खर्च
हुए
उसकी
भरपाई
के
लिए
2000
रुपये
अतिरिक्त
भुगतान
किये
जाएं.
FIRST
PUBLISHED
:
July
16,
2024,
15:55
IST