‘महज पूछताछ गिरफ्तारी का आधार नहीं’, सिंघवी ने क्यों दिया इमरान खान का हवाला

‘महज पूछताछ गिरफ्तारी का आधार नहीं’, सिंघवी ने क्यों दिया इमरान खान का हवाला


नई
दिल्ली.

दिल्ली
हाईकोर्ट
में
अरविंद
केजरीवाल
के
वकील
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
अपनी
दलीलें
रखते
हुए
साफ
कहा
कि
सुप्रीम
कोर्ट
के
जस्टिस
संजीव
खन्ना
ने
अपने
आदेश
में
साफ
कहा
है
कि
महज
पूछताछ
गिरफ्तारी
का
आधार
नहीं
हो
सकता.
अरविंद
केजरीवाल
की
जमानत
याचिका
पर
सुनवाई
करते
हुए
सिंघवी
ने
कहा
कि
तीन
दिन
पहले
हमने
देखा
पाकिस्तान
में
इमरान
खान
रिहा
हुए,
उन्हें
दोबारा
दूसरे
केस
में
गिरफ़्तार
कर
लिया
गया.
लेकिन
हम
गर्व
से
कह
सकते
हैं
हम
वैसे
देश
नहीं
है,
ऐसा
हमारे
देश
में
नहीं
हो
सकता.
अरविंद
केजरीवाल
एक
मुख्यमंत्री
हैं,
कोई
आतंकवादी
नहीं
कि
उनको
जमानत
ना
मिले.

अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
कहा
कि
तारीखें
इस
बात
का
बयान
देती
हैं
कि
गिरफ्तारी
की
कोई
जरूरत
नही
थी.
ये
केवल
इंश्योरेंस
अरेस्ट
था.
सिंघवी
ने
कहा
कि
ये
कोई
पोस्ट
ऑफिस
सिस्टम
नहीं
है.
अरविंद
की
गिरफ्तारी
को
लेकर
25
जून
को
एक
अर्जी
दाखिल
की
गई.
निचली
अदालत
ने
केवल
एक
आधार
पर
गिरफ्तारी
की
इजाजत
दे
दी.
आर्टिकल
21
और
22
को
इस
मामले
में
अनदेखा
किया
गया.
इस
मामले
में
केवल
एक
आधार
था
कि
वो
जवाब
नहीं
दे
रहे
हैं.
सीबीआई
ने
अपनी
अर्जी
में
गिरफ्तारी
का
कोई
आधार
नही
दिया.
केवल
कहा
कि
मुझे
गिरफ्तार
करना
है.


जैसे
ही
लगा
कि…

अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
कहा
कि
एक
भी
आधार
नहीं
बताया
गया
कि
आखिर
गिरफ्तारी
क्यों
की
जा
रही
हैं.
अरविंद
केजरीवाल
को
बिना
सुने
25
जून
को
सीबीआई
की
अर्जी
को
मंजूरी
मिल
गई
और
उनको
गिरफ्तार
किया
गया.
अरविंद
केजरीवाल
की
जमानत
याचिका
पर
सुनवाई
को
लेकर
वरिष्ठ
अधिवक्ता
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
अपनी
दलील
में
कहा
कि
सीबीआई
की
गिरफ्तारी
को
इन्श्योरेंस
अरेस्ट
के
तौर
पर
देखा
जाना
चाहिए.
⁠उसके
पास
ना
सबूत
थे,
ना
वो
गिरफ्तारी
करना
चाहती
थी,
जैसे
ही
लगा
कि
बाहर

जाएंगे,
इंश्योरेंस
अरेस्ट
कर
ली.



Arvind
Kejriwal
Bail
LIVE:
केजरीवाल
की
जमानत
पर
सिंघवी
ने
CBI
को
घेरा,
कहा-
जज
साहब,
1
साल
तक
ये
क्या
कर
रहे
थे?


‘सीबीआई
की
गिरफ्तारी
का
कोई
आधार
नहीं’

अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
कहा
कि
दो
साल
पहले
सीबीआई
ने
एफआईआर
दर्ज
की
थी.
⁠14
अप्रैल
2023
को
अरविंद
केजरीवाल
को
समन
मिला,
लेकिन
वो
गवाह
के
तौर
पर
था.
16
अप्रैल
2023
के
दिन
9
घंटे
तक
पूछताछ
की
गई
थी.
ये
रेयरेस्ट
ऑफ
रेयर
मामला
है
क्योंकि
अरविंद
केजरीवाल
के
खिलाफ
सीबीआई
ने
एक
साल
तक
कुछ
नहीं
किया.
अरविंद
केजरीवाल
ने
कहा
कि
सुप्रीम
कोर्ट
ने
मुझे
अंतरिम
जमानत
दी.
उसके
बाद
2
जून
को
सुप्रीम
कोर्ट
के
आदेश
के
मुताबिक
वापस
तिहाड़
जेल
गया.
इस
मामले
में
सीबीआई
ने
जो
गिरफ्तारी
की
उसका
कोई
आधार
नहीं
है.
ईडी
के
मामले
में
मुझे
निचली
अदालत
ने
जमानत
दी.
उसके
बाद
मुझे
वेकेशन
जज
के
सामने
पेश
किया
गया.
⁠26
जून
को
सीबीआई
एक्टिव
हुई
और
केजरीवाल
की
गिरफ्तारी
हुई.

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