
नई
दिल्ली.
नोएडा
समेत
दिल्ली-एनसीआर
में
सबवेंशन
स्कीम
के
तहत
घर
खरीदने
वाले
होम
बायर्स
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
बड़ी
राहत
दी
है.
दरअसल
डेवलपर्स
और
बिल्डर
की
ओर
से
देरी
की
वजह
से
एनसीआर
में
विभिन्न
हाउसिंग
प्रोजेक्ट
में
अपने
फ्लैट
का
पजेशन
नहीं
पाने
वाले
लोगों
को
सर्वोच्च
न्यायालय
ने
निर्देश
दिया
कि
ईएमआई
पेमेंटे
के
संबंध
में
बैंकों
या
बिल्डरों
की
ओर
से
उनके
खिलाफ
कोई
कार्रवाई
नहीं
की
जाएगी.
इसके
अलावा
कोर्ट
ने
कहा
कि
चेक
बाउंस
मामलों
में
उनके
खिलाफ
कोई
शिकायत
नहीं
सुनी
जाएगी.
यह
खबर
अपडेट
हो
रही
है.
FIRST
PUBLISHED
:
July
18,
2024,
09:51
IST