अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को… दिल्ली CM की मांग पर ED ने दिया सॉलिड जवाब और फिर…

अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को… दिल्ली CM की मांग पर ED ने दिया सॉलिड जवाब और फिर…


नई
दिल्ली:

दिल्ली
शराब
घोटाला
केस
में
अरविंद
केजरीवाल
फंसे
हुए
हैं.
वह
अभी
न्यायिक
हिरासत
के
तहत
तिहाड़
जेल
में
बंद
हैं.
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
गुरुवार
को
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
की
याचिका
पर
सुनवाई
पूरी
कर
ली.
अरविंद
केजरीवाल
ने
अपने
वकीलों
से
दो
से
अधिक
वर्चुअल
मीटिंग
की
मांग
की
थी.
कोर्ट
ने
अपना
फैसला
सुरक्षित
रख
लिया
है.
अभी
अरविंद
केजरीवाल
अपने
वकीलों
से
दो
बार
मुलाकात
कर
सकते
हैं.
ईडी
यानी
प्रवर्तन
निदेशालय
और
तिहाड़
जेल
प्रशासन
ने
अरविंद
केजरीवाल
की
याचिका
का
विरोध
किया
है.

मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
के
वकील
ने
अपनी
लीगल
टीम
के
साथ
अधिक
मीटिंग
की
मांग
करते
हुए
कहा
कि
आम
आदमी
पार्टी
के
नेता
के
खिलाफ
देशभर
में
करीब
35
केस
चल
रहे
हैं.
निष्पक्ष
सुनवाई
के
लिए
उन्हें
वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग
के
जरिए
अपने
वकीलों
से
बात
करके
इन
मामलों
पर
चर्चा
करनी
होगी.
इस
पर
जेल
अधिकारियों
ने
कहा
कि
नियम
किसी
के
लिए
नहीं
बदले
जा
सकते
हैं.
तिहाड़
जेल
अधिकारियों
ने
कोर्ट
को
बताया
कि
कुछ
कैदियों
पर
तो
100-100
केस
हैं,
लेकिन
उन्हें
भी
अपने
वकीलों
से
सिर्फ
दो
मुलाकात
की
इजाजत
है.


ईडी
ने
सॉलिड
जवाब
दिया

तिहाड़
जेल
के
वकील
ने
कहा
कि
मुख्यमंत्री
अरविंद
ने
पहले
अपने
वकीलों
से
दो
अतिरिक्त
फिजिकल
मुलाकात
की
मांग
की
थी,
लेकिन
अब
अधिक
वर्चुअल
मीटिंग
की
गुजारिश
कर
रहे
हैं.
इसके
लिए
उस
नियम
में
बदलाव
करना
होगा
जो
एक
कैदी
को
हर
हफ्ते
अपने
वकील
से
सिर्फ
दो
मुलाकात
की
इजाज़त
देता
है.
वहीं,
ईडी
ने
आरोप
लगाया
कि
अरविंद
केजरीवाल
अपने
वकीलों
से
मुलाकात
का
इस्तेमाल
दिल्ली
सरकार
के
मंत्रियों
को
निर्देश
देने
के
लिए
कर
रहे
हैं.
जांच
एजेंसी
ईडी
ने
कहा
कि
इसी
तरह
की
मांगें
पहले
भी
एक
जनहित
याचिका
के
जरिए
हाईकोर्ट
की
एक
बेंच
के
सामने
रखी
गई
थीं,
लेकिन
उन्हें
खारिज
कर
दिया
गया
था.


तिहाड़
जेल
अधिक
उदार

ईडी
के
वकील
ने
कहा
कि
दिल्ली
जेल
के
नियम
देश
के
बाकी
हिस्सों
के
मुकाबले
अधिक
उदार
हैं.
उन्होंने
जोर
देकर
कहा
कि
यहां
की
जेलों
में
सभी
कैदियों
के
साथ
एक
जैसा
व्यवहार
किया
जाता
है
और
उन्हें
हर
हफ्ते
अपने
वकीलों
से
दो
बार
मिलने
की
इजाज़त
होती
है.
सभी
पक्षों
की
दलीलें
सुनने
के
बाद
जस्टिस
नीना
बंसल
कृष्णा
ने
कहा
कि
वो
अपना
फैसला
सुरक्षित
रख
रही
हैं.


ई़डी-तिहाड़
की
दलीलों
का
विरोध?

ईडी
और
तिहाड़
जेल
की
दलीलों
का
अरविंद
केजरीवाल
के
वकील
ने
कड़ा
विरोध
किया.
अरविंद
केजरीवाल
के
वकील
ने
दलील
दी
कि
ईडी
को
इस
मामले
में
कुछ
नहीं
कहना
चाहिए
क्योंकि
वो
न्यायिक
हिरासत
में
हैं
और
जेल
इस
मामले
में
मुख्य
पक्ष
है.
उन्होंने
सफाई
दी
कि
अरविंद
केजरीवाल
ने
अपने
मंत्रियों
को
अपने
वकीलों
के
जरिए
तब
संदेश
भेजे
थे,
जब
वो
पुलिस
हिरासत
में
थे,

कि
तब
जब
वो
तिहाड़
में
न्यायिक
हिरासत
में
थे.


किस
आदेश
को
चुनौती?

अरविंद
केजरीवाल
ने
ट्रायल
कोर्ट
के
1
जुलाई
के
आदेश
को
चुनौती
दी
है,
जिसमें
जेल
अधिकारियों
को
निर्देश
देने
के
लिए
उनके
आवेदन
को
खारिज
कर
दिया
गया
था
कि
उन्हें
वीडियो
कॉन्फ्रेंस
के
जरिए
अपने
वकीलों
के
साथ
हर
हफ्ते
दो
अतिरिक्त
मुलाकात
की
इजाज़त
दी
जाए.
ट्रायल
कोर्ट
ने
कहा
था
कि
उनके
वकील
कोर्ट
को
इस
बात
के
लिए
राजी
नहीं
कर
पाए
कि
वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग
के
जरिए
दो
अतिरिक्त
कानूनी
मुलाकात
का
उन्हें
हक
हासिल
है.

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