Gwalior: ग्वालियर में अब मंदिर की सीढ़ियों पर डांसिंग का वीडियो वायरल, कलेक्टर का आदेश भी बेअसर

Gwalior: Video of dancing on temple stairs in Gwalior now viral, Collector's order also ineffective

ग्वालियर
में
मंदिर
में
बनाया
गया
वीडियो


फोटो
:
सोशल
मीडिया

विस्तार

ग्वालियर
जिले
में
सोशल
मीडिया
पर
सुर्खियां
बटोरने
और
लाइक
पाने
के
लिए
आए
दिन
युवक-युवतियां
सरकारी
भवन
और
धार्मिक
स्थलों
तक
को
नहीं
छोड़
रहे
हैं।
एक
बार
फिर
ऐसा
ही
एक
युवती
का
वीडियो
सोशल
मीडिया
पर
सामने
आया
है।
वीडियो
में
युवती
बॉलीवुड
फिल्म
‘बंटी
और
बबली’
के
गाने
‘आंखें
भी
कमाल
करती
हैं’
पर
डांस
के
स्टेप
करती
हुई
दिख
रही
है। 

जानकारी
के
अनुसार
युवती
के
डांस
का
यह
वायरल
वीडियो
शहर
के
कैंसर
पहाड़िया
पर
स्थित
150
साल
पुराने
मांढरे
की
माता
के
मंदिर
की
सीढ़ियां
पर
बनाया
गया
है।
बता
दें
कि
इससे
एक
हफ्ते
पहले
12
जुलाई
शुक्रवार
को
ग्वालियर
के
कलेक्टोरेट
कार्यालय
के
बाहर
बॉलीवुड
फिल्म
‘मोहरा’
के
गाने
‘टिप-टिप
बरसा
पानी’
पर
एक
युवती
का
डांस
करते
हुए
वीडियो
सामने
आया
था।
इसके
बाद
सामाजिक
संस्था
ने
एसडीएम
अशोक
चौहान
को
युवती
के
खिलाफ
कार्रवाई
करने
की
मांग
करते
हुए
ज्ञापन
सौंप
था।
साथ
ही
संस्था
ने
कहा
था
कि
ऐतिहासिक
और
सार्वजनिक
जगहों
पर
इस
तरह
डांस
वीडियो
शूट
करना
गलत
बताया
था।


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ग्वालियर
कलेक्ट्रेट
भवन
के
सामने
‘टिप
टिप
बरसा
पानी’
गाने
पर
डांस
का
वीडियो
वायरल
होने
के
एक
दिन
बाद
कलेक्टर
रुचिका
चौहान
ने
बड़ा
फैसला
लेते
हुए
जिले
में
अपना
पहला
प्रतिबंधात्मक
आदेश
जारी
किया
था।
कलेक्टर
एवं
जिला
दंडाधिकारी
रुचिका
चौहान
ने
धारा
163
के
तहत
आदेश
जारी
करते
हुए
ऐतिहासिक
इमारतों,
रेलवे
स्टेशन,
बस
स्टैंड,
न्यायालयों,
शासकीय
कार्यालयों
एवं
अन्य
सार्वजनिक
स्थलों

पार्कों
में
बगैर
अनुमति
के
वीडियोग्राफी,
रील
शूटिंग
एवं
फोटोग्राफी
इत्यादि
पर
तत्काल
प्रभाव
से
रोक
लगा
दी
थी।
आदेश
में
यह
स्पष्ट
रूप
से
अंकित
किया
था
कि
अगर
परिवार
के
साथ
या
व्यक्तिगत
रूप
से
शालीनतापूर्वक
फोटो

वीडियो
लेने
पर
यह
आदेश
प्रभावशील
नहीं
होगा,
लेकिन
दीवार

ऐसे
अन्य
स्थान
पर
खड़े
होकर
फोटो

सेल्फी
इत्यादि
लेते
की
मनाही
रहेगी,
जहां
पर
खुद
को
या
किसी
दूसरे
की
सुरक्षा
को
खतरा
पैदा
होता
हो
और
स्थान
की
गरिमा
भंग
होती
हो।
आदेश
के
उल्लंघन
की
दशा
में
संबंधित
के
खिलाफ
भारतीय
न्याय
संस्था
धारा-223
एवं
अन्य
सायबर
विधियों
के
अंतर्गत
दंडात्मक
कार्रवाई
की
जाएगी।