ट्रेन में पुरुषों को बगैर टिकट उतारा जा सकता है पर महिला को नहीं! जानें वजह

ट्रेन में पुरुषों को बगैर टिकट उतारा जा सकता है पर महिला को नहीं! जानें वजह


नई
दिल्‍ली.

ट्रेन
में
बगैर
टिकट
यात्रा
करना
अपराध
है
और
ऐसे
यात्रा
करने
वालों
पर
टीटी
जुर्माना
लगता
है
या
फिर
कोच
से
नीचे
उतार
देता
है.
लेकिन
अगर
कोई
महिला
बगैर
टिकट
यात्रा
कर
रही
है
तो
टीटी
‘कई
बार’
चाह
कर
भी
नीचे
नहीं
उतार
सकता
है.
आखिर
यह
कैसा
नियम
है,
जो
केवल
पुरुषों
पर
लागू
होता
है.
जाने
रेल
मैन्‍युअ
का
यह
खास
नियम-

मौजूदा
समय
10
हजार
से
अधिक
ट्रेनों
से
रोजाना
करीब
2
करोड़
यात्री
रोजाना
सफर
करते
हैं.
इनमें
काफी
संख्‍या
में
महिलाएं
भी
शामिल
हैं.
टिकट
जांच
के
दौरान
टीट
बगैर
टिकट
यात्रा
करने
जुर्माना
वसूलता
है.

भारतीय
रेलवे
जुर्माना
के
रूप
में
भी
खूब
कमाई
कर
रहा
है.
वहीं,
जुर्माना

देने
वालों
वालों
को
गेट
पा
लाकर
खड़ा
कर
देता
है
और
जिस
भी
स्‍टेशन
पर
ट्रेन
रुकती
है,
उसे
नीचे
उतार
देता
है.
चाहे
रात
हो
या
दिन.
जिस
स्‍टेशन
पर
उतारा
है,
वो
सुनसान
पड़ा
हो
और
बगैर
टिकट
यात्री
कहां
जाएगा.
इससे
टीटी
को
कोई
लेना
देना
नहीं
होता
है.
वहीं,
भारतीय
रेल
मैन्‍युअल
के
अनुसार
महिलाओं
के
मामले
में
टीटी
ऐसा
नहीं
कर
सकता
है.

रेल
मैन्‍युअल
के
अनुसार
जांच
के
दौरान
अगर
कोई
महिला
अकेली
है
और
उसके
पास
टिकट
नहीं
है.
उसे
पुरुषों
की
तरह
कहीं
पर
कभी
भी
नीचे
नहीं
उतारा
जा
सकता
है.
रेल
मैनयुअल
के
अनुसार
शाम
या
रात
को
बगैर
टिकट
अकेली
महिला
को
किसी
शाम
या
रात
में
किसी
भी
सूनसान
स्‍टेशन
में
नीचे
नहीं
उतारा
जा
सकता
है.
इसके
अलावा
दिन
में
भी
किसी
ऐसे
स्‍टेशन
में
नीचे
नहीं
उतारा
जा
सकता
है,
जहां
पर
महिला
की
सुरक्षा
के
प्रति
किसी
तरह
का
खतरा
हो.
टीटी
महिला
को
ऐसे
किसी
स्‍टेशन
में
उतारता
भी
है
तो
आरपीएफ
और
जीआरपी
कर्मी
उसे
सुरक्षित
स्‍थान
तक
पहुंचाएंगे.

अगर
टीटी
किसी
महिला
को
उपरोक्‍त
परिस्थितियों
में
नीचे
उतारता
है
तो
139
पर
शिकायत
कर
सकते
हैं.
अपने
मोबाइल
से
एसएमएस
के
जरिए
शिकायत
दर्ज
कराना
चाहते
हैं,
तो
91-9717680982
पर
शिकायत
भेज
सकते
हैं.
इसके
साथ
ही
@RailMinIndia
पर
एक्‍स
और
रेल
मदद
ऐप
से
भी
शिकायत
कर
सकते
हैं.