हाईकोर्ट का आदेश : निलंबित कर्मचारी को निर्वाह भत्ता देना जरूरी, विभागीय जांच पूरी करने का निर्देश

हाईकोर्ट का आदेश : निलंबित कर्मचारी को निर्वाह भत्ता देना जरूरी, विभागीय जांच पूरी करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कर्मचारी निलंबित रहेगा, उसे निर्वाह भत्ता देना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहाकि दो सप्ताह के भीतर निलंबित कर्मचारी का बकाया निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाए।