
हाइलाइट्स
बजट
में
वित्त
मंत्री
ने
नौकरीपेशा
लोगों
के
लिए
न्यू
टैक्स
रिजीम
में
बदलाव
हुआ.वित्त
मंत्री
ने
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
बढ़ाया.स्टैंडर्ड
डिडक्शन
50,000
से
बढ़ाकर
75,000
रुपये
कर
दिया
गया
है.
Budget
2024:
बजट
में
वित्त
मंत्री
ने
नौकरीपेशा
लोगों
के
लिए
न्यू
टैक्स
रिजीम
में
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
बढ़ा
दिया
है.
यह
50,000
से
बढ़ाकर
75,000
रुपये
कर
दिया
गया
है.
वहीं,
वित्त
मंत्री
ने
सभी
फाइनेंशियल
और
नॉन-फाइनेंशियल
एसेट्स
पर
लॉन्ग
टर्म
कैपिटल
गेन
टैक्स
और
शॉर्ट
टर्म
कैपिटल
गेन
टैक्स
को
बढ़ा
दिया
है.
अब
LTCG
12.5%
की
दर
से
कर
लगेगा.
इसके
अतिरिक्त,
पूंजीगत
लाभ
के
लिए
छूट
की
सीमा
1.25
लाख
रुपये
प्रति
वर्ष
निर्धारित
की
जाएगी.
वहीं,
STCG
पर
20
फीसदी
की
दर
से
टैक्स
लगेगा.
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
आयकर
अधिनियम
1961
की
बेहतर
समीक्षा
का
ऐलान
किया
है.
उन्होंने
कहा
कि
इससे
विवादों
और
मुकदमेबाजी
में
कमी
आएगी,
उन्होंने
कहा
कि
इसे
6
महीने
में
पूरा
करने
का
प्रस्ताव
है.
बजट
2024-25
में
न्यू
टैक्स
स्लैब
0-3
लाख
रुपये:
0
3-7
लाख
रुपये:
5%
7-10
लाख
रुपये:
10%
10-12
लाख
रुपये:
15%
12-15
लाख
रुपये:
20%
15
लाख
रुपये
से
ऊपर:
30%
क्या
फायदा
होगा
वित्त
मंत्री
के
ऐलान
के
बाद
नई
कर
व्यवस्था
चुनने
वाले
करदाताओं
को
17,500
रुपये
तक
की
बचत
होगी.
इसके
साथ
ही
न्यू
टैक्स
रिजीम
में
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
लिमिट
50,000
रुपये
से
बढ़ाकर
75,000
रुपये
कर
दी
गई
है.
वहीं,
पारिवारिक
पेंशनभोगियों
के
लिए,
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
की
सीमा
वर्तमान
में
15,000
रुपये
से
बढ़ाकर
25,000
रुपये
कर
दी
गई
है.
बजट
पर
एक्सपर्ट्स
की
राय
चार्टेड
अकाउंटेंट
गौरव
गर्ग
ने
कहा,
“वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
इनकम
टैक्स
के
मोर्चे
पर
बड़ी
राहत
दी.
लेकिन,
LTCG
और
STCG
टैक्स
बढ़ाकर
निराशा
कर
दिया
है.
कुल
मिलाकर,
सरकार
ने
एक
हाथ
से
दिया
तो
दूसरे
हाथ
से
ले
लिया.”
कब
हुई
न्यू
टैक्स
रिजीम
की
शुरुआत
नई
कर
व्यवस्था
का
वित्त
वर्ष
2020-21
(1
अप्रैल,
2020
से)
प्रभावी
है.
हालांकि,
बजट
में
इसके
ऐलान
के
समय,
नई
कर
व्यवस्था
वैकल्पिक
थी
यानी
करदाता
को
विशेष
रूप
से
इसको
चुनने
का
विकल्प
था.
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FIRST
PUBLISHED
:
July
23,
2024,
10:44
IST