बजट 2024: महिलाएं खरीदें प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में छूट दें राज्य, निर्मला सीतारमण ने कहा ये

बजट 2024: महिलाएं खरीदें प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में छूट दें राज्य, निर्मला सीतारमण ने कहा ये


हाइलाइट्स


बजट
2024
में
वित्त
मंत्री
ने
राज्यों
को
निर्देश
दिए
कि
वे
स्टांप
शुल्क
कम
करें
महिलाओं
द्वारा
खरीदी
गई
संपत्तियों
के
लिए
ये
छूट
और
ज्यादा
हो
कुछ
राज्यों
में
महिलाओं
के
लिए
रियायती
स्टाम्प
ड्यूटी
दरें
या
छूट
पहले
से

बजट
2024:
मोदी
सरकार
3.0
का
आज
पहला
पेश
किया
गया
जिसमें
तमाम
घोषणाओं
के
बीच
महिलाओं
को
ध्यान
में
रखकर
भी
कुछ
ऐलान
हुए.
सरकार
ने
कल
पेश
हुए
आर्थिक
सर्वे
में
पहले
ही
कहा
था
कि
पिछले
सालों
में
उसने
बजट
में
महिलाओं
का
हिस्सा
बढ़ाया
है.
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
द्वारा
पेश
किए
गए
बजट
में
महिलाओं
के
नाम
पर
खरीदी
जाने
वाली
प्रॉपर्टी
यानी
महिलाओं
द्वारा
खरीदी
जाने
वाले
मकान
आदि
को
लेकर
सरकार
द्वारा
राज्य
सरकारों
से
कहा
गया
कि
वे
महिलाओं
द्वारा
खरीदी
जाने
वाली
प्रॉपर्टी
की
रजिस्ट्री
में
स्टैंप
ड्यूटी
में
छूट
दें.

केंद्र
सरकार
लंबे
समय
से
घरों
की
ऊंची
कीमतों,
संपत्ति
की
ओनरशिप
की
अपेक्षाकृत
कम
दरों,
साथ
ही
इस
क्षेत्र
में
बड़े
पैमाने
पर
काले
धन
के
लेन-देन
के
लिए
हाई
स्टांप
ड्यूटी
को
कारण
बताती
रही
है.
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
कहा
कि
केंद्र
सरकार
राज्यों
को
सभी
के
लिए
संपत्ति
खरीद
पर
स्टांप
शुल्क
कम
करे.
महिलाओं
द्वारा
खरीदी
गई
संपत्तियों
के
लिए
कम
स्टांप
शुल्क
दरों
की
पेशकश
करने
पर
विचार
करने
के
लिए
प्रोत्साहित
कर
रही
है.


स्टांप
ड्यूटी:
क्या
है
वर्तमान
स्थिति…

कुछ
राज्यों
में
रजिस्टर्ड
संपत्ति
के
मूल्य
के
आधार
पर
स्टाम्प
ड्यूटी
की
एक
समान
दर
है,
अन्य
में
स्लैब
मैकेनिज्म
पर
काम
करने
वाली
दरें
हैं
जिसमें
खरीदी
जाने
वाली
संपत्ति
के
मूल्य
के
साथ
दरें
बढ़ती
हैं.
कई
उत्तर-पूर्वी
राज्य
और
कुछ
पहाड़ी
राज्य
अपेक्षाकृत
ज्यादा
स्टांप
ड्यूटी
लगाते
हैं.
ये
आठ-नौ
प्रतिशत
की
सीमा
के
भीतर
है
जबकि
महाराष्ट्र
जैसे
प्रमुख
आवास
बाजार
लगभग
छह
प्रतिशत
चार्ज
करते
हैं.



मोदी
सरकार
की
महिलाओं
के
लिए
पांच
ऐसी
स्कीम
जो
बजट
2024
से
पहले
ही
हैं
लागू,
अब
भी
ले
सकते
हैं
लाभ!


महाराष्ट्र
में
2021
में
लागू
किया
गया
था
ये…

कुछ
राज्यों
में
महिलाओं
के
लिए
रियायती
स्टाम्प
ड्यूटी
दरें
या
छूट
पहले
से
है.
उदाहरण
के
तौर
पर
महाराष्ट्र,
जिसने
2021
में
महिलाओं
द्वारा
खरीदी
गई
संपत्तियों
के
लिए
स्टांप
ड्यूटी
पर
एक
प्रतिशत
की
कटौती
की
घोषणा
की.
हालांकि
इसी
के
साथ
यह
भी
कहा
गया
था
कि
खरीदी
गई
संपत्ति
को
15
साल
तक
किसी
पुरुष
को
नहीं
बेचा
जा
सकता
है,
जुर्माना
और
1
प्रतिशत
की
कटौती
देने
होगी
अगर
कोई
लॉक-इन
अवधि
की
अवहेलना
करता
है
तो.
वैसे
इस
प्रावधान
को
पिछले
साल
हटा
दिया
गया
था.
(मनी
कंट्रोल
से
इनपुट
के
साथ)

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