NEET UG 2024: क्‍या दोबारा जारी होगा नीट परीक्षा का रिजल्‍ट? जानें क्‍या बोले CJI?

NEET UG 2024: क्‍या दोबारा जारी होगा नीट परीक्षा का रिजल्‍ट? जानें क्‍या बोले CJI?


NEET
UG
2024:

नीट
पेपर
लीक
मामले
में
सुप्रीम
कोर्ट
का
फैसला

गया
है.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
नीट
परीक्षा
दोबारा
कराने
से
इंकार
कर
दिया
है
और
कहा
है
कि
इससे
20
लाख
से
अधिक
अभ्‍यर्थियों
को
दोबारा
परेशानी
का
सामना
करना
होगा,
हालांकि
सुप्रीम
कोर्ट
ने
नीट
परीक्षा
में
पूछे
गए
फिजिक्स
के
एक
विवादित
सवाल
पर
आईआईटी
के
दिए
गए
जवाब
को
सही
मानते
हुए
कहा
है
कि
NTA
इसी
के
आधार
पर
रिजल्ट
घोषित
करें.
दो
दिन
से
चल
रही
सुनवाई
के
दौरान
नीट
पेपर
में
पूछे
गए
फिजिक्स
के
एक
सवाल
को
लेकर
पेंच
अटक
गया
था,
जिसके
बाद
सुप्रीम
कोर्ट
ने
इस
सवाल
के
सही
ऑप्‍शन
की
जानकारी
के
लिए
आईआईटी
दिल्‍ली
से
रिपोर्ट
मांगी
थी.
आज
दिन
में
कोई
की
सुनवाई
के
दौरान
इस
सवाल
को
लेकर
काफी
देर
तक
बहस

बातचीत
भी
हुई.
दरअसल,
आईआईटी
दिल्‍ली
की
रिपोर्ट
में
इस
सवाल
के
दिए
गए
दो
ऑप्‍शन्‍स
में
से
ऑप्‍शन
4
को
सही
बताया
गया
था.
जिसके
बाद
सवाल
उठने
लगा
कि
क्‍या
विवादित
सवाल
के
जवाब
में
ऑप्‍शन
2
का
चुनाव
करने
वालों
की
निगेटिव
मॉर्किंग
भी
होगी.
इसको
लेकर
सुप्रीम
कोर्ट
ने
एनटीए
को
निर्देशित
किया.
आइए
जानते
हैं
कि
सुप्रीम
कोर्ट
में
विवादित
सवाल
को
लेकर
क्‍या
बातचीत
हुई.



हो
निगेटिव
मार्किंग

सुप्रीम
कोर्ट
में
फिजिक्स
के
विवादित
सवाल
का
सही
जवाब
मिलने
पर
सीजीआई
ने
कहा
कि
इस
सवाल
के
लिए
दिए
गए
ऑप्‍शंस
में
4
ही
सही
ऑप्‍शन
है.
सीजीआई
ने
कहा
कि
चलिए
हम
मान
लेते
हैं
कि
पूरी
परीक्षा
नहीं
रद्द
करते,
लेकिन
क्‍या
होगा
जब
हम
कहें
कि
ऑप्‍शन
4
ही
सही
उत्‍तर
होगा.
साथ
ही
उन्‍होंने
यह
भी
स्‍पष्‍ट
किया
कि,
लेकिन
किसी
ने
अगर
ऑप्शन
2
लिखा
है,
तो
उसके
लिए
निगेटिव
मार्किंग
नहीं
होगी?’
जिस
पर
सॉलिसिटर
जनरल
ने
कहा
कि
उचित
है
लेकिन
न्‍यायालय
ये
सुनिश्चित
करे
कि
ऐसा
पैटर्न

बन
जाए
कि
हर
सवाल
पर
याचिका
दाखिल

होने
लगे।’


IIT
दिल्‍ली
के
जवाब
को
माना
सही

सुप्रीम
कोर्ट
ने
आईआईटी
के
दिए
गए
सही
जवाब
को
सही
मानते
हुए
कहा
है
कि
NTA
इसी
के
आधार
पर
रिजल्ट
घोषित
करें.
कोर्ट
ने
कहा
कि
हम
आईआईटी
दिल्ली
की
रिपोर्ट
को
स्वीकार
करते
हैं
और
उसके
उत्तर
के
हिसाब
से
एनईईटी
यूजी
परिणाम
की
फिर
रिजल्ट
जारी
करे
और
विकल्प
4
प्रश्न
का
एकमात्र
सही
उत्तर
माना
जाए.
SC
ने
कहा
कि
किसी
को
NEET
रिजल्ट
को
लेकर
अपनी
शिक़ायत
है,
वो
HC
जा
सकते
है.

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