
सुप्रीम
कोर्ट
–
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:
सोशल
मीडिया
विस्तार
सुप्रीम
कोर्ट
ने
उत्तर
प्रदेश
के
17
लाख
मदरसा
छात्रों
को
बड़ी
राहत
देते
हुए
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
के
आदेश
पर
रोक
लगा
दी
है।
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
ने
22
मार्च
को
दिए
आदेश
में
‘यूपी
बोर्ड
ऑफ
मदरसा
एजुकेशन
एक्ट
2004’
को
असंवैधानिक
बताया
था।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
कहा
कि
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
का
ये
कहना
कि
मदरसा
बोर्ड
संविधान
के
धर्मनिरपेक्ष
सिद्धांत
का
उल्लंघन
करता
है,
ये
ठीक
नहीं
है।