

दिल्ली
आबकारी
नीति
मामले
में
अब
सीबीआई
के
कविता
से
करेगी
पूछताछ
दिल्ली
आबकारी
नीति
मामले
में
जेल
में
बंद
बीआरएस
नेता
के.कविता
से
अब
सीबीआई
पूछताछ
करेगी.
शुक्रवार
को
सीबीआई
ने
के.कविता
से
पूछताछ
करने
और
उनका
बयान
दर्ज
करने
को
लेकर
दिल्ली
की
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
में
एक
याचिका
दाखिल
की
थी.
कोर्ट
ने
दोनों
पक्षों
को
सुनने
के
बाद
अब
सीबीआई
को
के,कविता
से
पूछताछ
करने
और
उनका
बयान
दर्ज
करने
की
अनुमति
दे
दी
है.
बीआरएस
नेता
के
कविता
फिलहाल
दिल्ली
शराब
नीति
से
जुड़े
ईडी
के
मामले
में
न्यायिक
हिरासत
में
जेल
में
बंद
हैं.
इस
मामले
में
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
और
पूर्व
डिप्टी
सीएम
मनीष
सिसोदिया
भी
जेल
में
बंद
हैं.
ये
के.कविता,
अरविंद
केजरीवाल
और
मनीष
सिसोदिया
तीनों
नेता
तिहाड़
जेल
में
हैं.
कोर्ट
ने
सीबीआई
को
के.कविता
से
पूछताछ
की
अनुमति
देते
हुए
कहा
है
कि
एजेंसी
को
संबंध
एक
दिन
पहले
जेल
प्रशासन
से
अनुमति
लेनी
होगी.
अंतरिम
जमानत
की
याचिका
पर
फैसला
सुरक्षित
कोर्ट
ने
सीबीआई
को
के.कविता
से
पूछताछ
की
अनुमति
ऐसे
समय
में
दी
है
जब
एक
दिन
पहले
ही
उनकी
जमानत
की
याचिका
पर
सुनवाई
हुई
थी.
गुरुवार
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
कविता
की
अंतरिम
जमानत
की
याचिका
पर
सुनवाई
करते
हुए
फैसला
सुरक्षित
रख
लिया
था.
कोर्ट
अब
सोमवार
को
के.कविता
की
अंतरिम
जमानत
की
याचिका
पर
फैसला
सुनाएगी.
वहीं,
उनकी
नियमित
जमानत
की
याचिका
पर
20
अप्रैल
की
सुनवाई
होगी.
सुनवाई
के
दौरान
ईडी
ने
के.कविता
की
जमानत
याचिका
का
विरोध
किया
था.
15
मार्च
को
हुई
के.कविता
की
गिरफ्तारी
बता
दें
कि
15
मार्च
को
ईडी
की
टीम
तेलंगाना
में
हैदराबाद
के.कविता
के
आवास
पर
पहुंची
थी.
जहां,
कई
घंटे
की
पूछताछ
के
बाद
ईडी
की
टीम
ने
कविता
को
गिरफ्तार
कर
लिया
था.
इसके
बाद
अगले
दिन
कोर्ट
में
पेश
किया.
जहां,
कोर्ट
ने
कविता
को
26
मार्च
तक
ईडी
की
हिरासत
में
भेज
दिया
था.
इसके
बाद
ईडी
की
मांग
के
बाद
कोर्ट
ने
हिरासत
की
अवधि
को
तीन
दिन
और
बढ़ा
दी
थी.
हालांकि,
तीन
दिन
के
बाद
ईडी
ने
जब
कोर्ट
में
पेश
किया
तो
अदालत
ने
के
कविता
को
9
अप्रैल
तक
न्यायिक
हिरासत
में
भेज
दिया
है.
जिसके
बाद
अब
के.कविता
के
न्यायिक
हिरासत
में
रहते
हुए
सीबीआई
ने
उनसे
पूछताछ
करने
के
लिए
कोर्ट
में
अर्जी
लगाई
थी.