Ujjain: षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर एक्सीडेंट का रूप देने वाले छह आरोपियों पर दोष साबित, आजीवन कारावास की सजा

Ujjain Six accused conspired to murder made look like accident were found guilty sentenced life imprisonment

उज्जैन
कोर्ट


फोटो
:
अमर
उजाला

विस्तार

उज्जैन
के
महाकाल
थाना
क्षेत्र
में
पांच
साल
पहले
षड्यंत्रपूर्वक
युवती
की
हत्या
कर
एक्सीडेंट
का
रूप
देने
वाले
छह
आरोपियों
पर
दोष
साबित
हो
गया
है।
अपर
सत्र
न्यायाधीश
वीरेंद्र
वर्मा
की
कोर्ट
ने
सभी
आरोपियों
को
आईपीसी
की
धारा-
302,
120बी
और
34
में
दोषी
करार
देते
हुए
उम्रकैद
की
सजा
से
दंडित
किया
है।


विज्ञापन

Trending
Videos

बता
दें
कि वारदात
20
नवंबर
2019
की
है।
महाकाल
थाना
पुलिस
को
सूचना
मिली
थी
कि
चिंतामण
इनर
रिंग
रोड पर
अज्ञात
वाहन
की
टक्कर से
स्वाति
पिता
श्यामसुंदर
भट्ट
निवासी
भागसीपुरा
की
मौत
हो
गई है।
पुलिस
मौके
पर
पहुंची
और
शव
बरामद
कर
पोस्टमॉर्टम
कराया।
शॉर्ट
पीएम
रिपोर्ट
में
सिर
पर
चोट
लगने
से
मौत
की
बात
सामने
आई।
पुलिस
ने
जांच
में
पाया
कि
षड्यंत्रपूर्वक
हत्या
कर
दुर्घटना
का
रूप
दिया
गया
है।
तत्कालीन
एसपी
सचिन
अतुलकर
ने
मामले
में
जांच
के
निर्देश
दिए
थे, जिसमें
पुलिस
ने
पाया
था
कि
स्वाति
को
षड्यंत्रपूर्वक
इंदौर
से
बुलाया
गया
था।
हत्या
कर
चार
पहिया वाहन
से
टक्कर
मारकर
उसे
मौत
के
घाट
उतारा
गया
था।


विज्ञापन


विज्ञापन

पुलिस
जांच
में
हत्या
का
खुलासा
होने
के
बाद
मामले
में
छह आरोपियों
के
खिलाफ
हत्या
का
प्रकरण
दर्ज
किया
था।
कोर्ट
ने
सभी
छह आरोपियों
वाहिद
पिता
बाबू
खान
निवासी
न्यू
कॉलोनी
मस्जिद
के
पास
गांधीनगर
इंदौर
मैजिक
चालक,
सुखविंदर
पिता
सुरेंद्र
सिंह
खनूजा,
पंकज
उर्फ
पवन
उर्फ
भोला
शर्मा
निवासी
गांधीनगर
इंदौर,
उमा
पति
पंकज
उर्फ
भोला
निवासी
इंदौर,
संजय
उर्फ
संजू
पिता
रामरतन
धुर्वे
और
समीर
उर्फ
मोहसीन
पिता
रऊफ
खान
निवासी
निवासी
इंदौर
को
दोषी
करार
देते
हुए
उम्रकैद
की
सजा
एवं
दो हजार
रुपये जुमार्ना
की
सजा
सुनाई
है।


भैरवगढ़
के
सजायाफ्ता
कैदी
नागेंद्र
सिंह
की
उपचार
के
दौरान
मौत

केन्द्रीय
जेल
भैरवगढ़
में
निरुद्ध
दंडित
बन्दी
नागेंद्र
सिंह
पिता
धनजी
सिंह
की
तबियत
खराब
होने
के
कारण
जेल
चिकित्सक
के
परामर्श
अनुसार
जिला
अस्पताल
उज्जैन
में
भर्ती
कराया
गया
था। जहां
से
चिकित्सा
विशेषज्ञों
द्वारा
बंदी को
भर्ती
कर
लिया
गया
था। रात 2.30
बजे
बंदी
को
जिला
अस्पताल
से
माधव
नगर
अस्पताल
रेफर
किया
गया,
जहां
भर्ती
कर
बंदी
को
उपचार
दिया
जा
रहा
था।
उपचार
के
दौरान
माधव
नगर
अस्पताल
के
चिकित्सक
द्वारा
एमवाईएच
इंदौर
रेफर
किया
गया।
चिकित्सा
विशेषज्ञ
द्वारा
बंदी को
इंदौर
एमवाईएच
में
भर्ती
कर
उपचार
दिया
जा
रहा
था।
इस
दौरान
बंदी
की
मौत उपचार
के
दौरान
हो
गई।
मौत की
सूचना
जिला
दंडाधिकारी
जिला
इंदौर,
पुलिस
अधीक्षक
इंदौर,
मुख्य
न्यायिक
दंडाधिकारी
इंदौर,
जेल
मुख्यालय
भोपाल,
मानव
अधिकार
आयोग
भोपाल,
राष्ट्रीय
मानव
अधिकार
आयोग
नई
दिल्ली
तथा
मृतक
के
परिजनों
को
दी
गई।
मौत के
संबंध में
एमवाईएच
पुलिस
चौकी
संयोगितागंज
इंदौर में
मर्ग
कायम
कराया
गया
और
जिला
एवं
सत्र
न्यायाधीश
इंदौर
से
बंदी
की
मौत के
संंबंध
में
न्यायिक
जांच
कराये
जाने
हेतु
अनुरोध
किया
गया।
इंक्वेस्ट
एवं
शव
विच्छेदन
के
पश्चात
शव
बन्दी
के
परिजनों
को
सौंपा
जायेगा।