
सीहोर
कोर्ट
का
एक
वकील
15
साल
से
एक
महिला
का
शारीरिक
शोषण
कर
रहा
था।
महिला
जब
भी
विवाह
की
बात
कहती,
एडवोकेट
उसे
टाल
देता।
हाल
ही
में
एडवोकेट
ने
महिला
से
विवाह
करने
के
लिए
धर्म
परिवर्तन
करने
की
शर्त
रख
दी।
जब
महिला
ने
धर्म
परिवर्तन
से
इनकार
किया
तो
आरोपी
वकील
ने
उसके
अश्लील
फोटो
और
वीडियो
वायरल
करने
की
धमकी
दे
दी।
इससे
परेशान
पीड़िता
ने
एडवोकेट
के
खिलाफ
दुष्कर्म
और
धर्मांतरण
करने
का
दवाब
बनाने
का
केस
दर्ज
कराया।
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जानकारी
के
अनुसार,
सीहोर
कोर्ट
में
भोपाली
फाटक
कस्बा
निवासी
जीएम
खान
पिता
मोहम्मद
अजीज
खान
वकील
है।
पीड़िता
ने
पुलिस
को
बताया
कि
करीब
15
साल
पहले
एडवोकेट
जीएम
खान
ने
उसका
तलाक
का
केस
लड़ा
था,
तभी
से
उनकी
पहचान
हुई।
तलाक
के
बाद
एडवोकेट
खान
से
दोस्ती
होने
के
कारण
बातचीत
होती
रहती
थी।
इसी
दौरान,
एडवोकेट
खान
ने
महिला
से
कहा
कि
वह
उससे
शादी
कर
लेगा
और
अपनी
पत्नी
को
तलाक
दे
देगा।
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20
मई
2011
को
एडवोकेट
खान
ने
सीहोर
स्थित
महिला
के
किराये
के
मकान
में
शादी
का
झांसा
देकर
उसके
साथ
शारीरिक
संबंध
बनाए।
इसके
बाद,
वह
लगातार
महिला
के
घर
आने
लगा
और
शादी
करने
का
वादा
करके
उसके
साथ
शारीरिक
संबंध
बनाता
रहा।
कई
बार
कहने
के
बाद
भी
एडवोकेट
खान
शादी
के
लिए
तैयार
नहीं
हुआ
तो
महिला
ने
उसे
अपने
घर
आने
से
मना
कर
दिया।
पहले
धर्म
परिवर्तन
करो,
फिर
करूंगा
शादी
सितंबर
2024
में
जब
एडवोकेट
खान
महिला
के
घर
आया
और
फिर
से
शादी
का
झांसा
देकर
उसके
साथ
शारीरिक
संबंध
बनाए
तो
महिला
ने
शादी
करने
की
बात
कही।
इस
पर
एडवोकेट
खान
ने
पहले
धर्म
परिवर्तन
करने
की
शर्त
रख
दी।
अगले
महीने
अक्टूबर
2024
में
एडवोकेट
खान
को
लकवा
हो
गया,
जिससे
उसका
इलाज
भोपाल
में
चल
रहा
था।
ठीक
होने
के
बाद
एडवोकेट
22
फरवरी
2025
को
फिर
महिला
के
घर
आया
और
धमकी
दी
कि
अगर
उसने
धर्म
परिवर्तन
नहीं
किया
तो
वह
उसके
अश्लील
फोटो
और
वीडियो
वायरल
कर
देगा।
साथ
ही,
किसी
को
बताने
पर
जान
से
मारने
की
धमकी
भी
दी।
सरकारी
नौकरी
में
है
पीड़िता
पुलिस
के
अनुसार,
पीड़िता
सरकारी
नौकरी
में
कार्यरत
है,
जबकि
एडवोकेट
जीएम
खान
की
पत्नी
शासकीय
अधिवक्ता
है।
कोतवाली
टीआई
रविंद्र
यादव
ने
बताया
कि
महिला
की
शिकायत
पर
आरोपी
वकील
जीएम
खान
के
खिलाफ
धारा
69,
351
(3)
बी.एन.एस.
एवं
3/5
मध्यप्रदेश
धार्मिक
स्वतंत्रता
अधिनियम
2021
के
तहत
मामला
दर्ज
कर
जांच
शुरू
कर
दी
गई
है।
जल्द
ही
एडवोकेट
की
गिरफ्तारी
की
जाएगी।