
मध्यप्रदेश
सरकार
ने
राज्य
कर्मचारियों
और
पेंशनर्स
को
बड़ी
राहत
देते
हुए
1
मई
2025
से
55
प्रतिशत
महंगाई
भत्ता
(DA)
देने
का
आदेश
जारी
कर
दिया
है।
यह
आदेश
मुख्यमंत्री
डॉ.
मोहन
यादव
की
घोषणा
और
कैबिनेट
की
मंजूरी
के
बाद
वित्त
विभाग
ने
जारी
किए
है।
इसका
लाभ
सातवें
और
छठवें
वेतनमान
के
तहत
आने
वाले
कर्मचारियों,
पेंशनर्स
और
फैमिली
पेंशनर्स
को
मिलेगा।
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वित्त
विभाग
के
आदेश
के
अनुसार,
सातवें
वेतनमान
के
अंतर्गत
फिलहाल
फरवरी
2024
से
50
प्रतिशत
DA
दिया
जा
रहा
था।
अब
यह
एक
मई
2025
से
बढ़ाकर
55
प्रतिशत
कर
दिया
गया
है,
जिसका
भुगतान
जून
2025
से
होगा।
वहीं
एक
जुलाई
2024
से
30
अप्रैल
2025
तक
की
एरियर
राशि
को
पांच
समान
किश्तों
में
जून
से
अक्टूबर
2025
के
बीच
वितरित
किया
जाएगा।
जो
अधिकारी-कर्मचारी
एक
जुलाई
2024
से
31
मई
2025
के
बीच
सेवानिवृत्त
होंगे
या
जिनकी
इस
अवधि
में
मृत्यु
हो
चुकी
है,
उन्हें
अथवा
उनके
नामित
परिजनों
को
भी
एरियर
का
भुगतान
किया
जाएगा।
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पेंशनर्स
और
फैमिली
पेंशनर्स
के
लिए
भी
महंगाई
राहत
बढ़ा
दी
गई
है।
उन्हें
एक
मार्च
2025
से
सातवें
वेतनमान
पर
53
प्रतिशत
और
छठे
वेतनमान
पर
246
प्रतिशत
दर
से
राहत
दी
जाएगी।
इससे
पहले
वे
क्रमशः
50
प्रतिशत
और
239
प्रतिशत
की
दर
से
राहत
पा
रहे
थे।
इस
संबंध
में
छत्तीसगढ़
सरकार
द्वारा
लिए
गए
निर्णय
पर
मध्यप्रदेश
ने
सहमति
प्रदान
की
है।
छठवां
वेतनमान
पा
रहे
कर्मचारियों
को
एक
जुलाई
2024
से
246
प्रतिशत
और
एक
जनवरी
2025
से
252
प्रतिशत
की
दर
से
DA
मिलेगा।
इस
वर्ग
के
कर्मचारियों
को
भी
एरियर
का
भुगतान
उसी
तरह
पांच
समान
किश्तों
में
किया
जाएगा।
वित्त
विभाग
ने
स्पष्ट
किया
है
कि
यदि
किसी
व्यक्ति
को
अनुकंपा
नियुक्ति
के
आधार
पर
नौकरी
मिली
है,
तो
उसे
परिवार
पेंशन
पर
महंगाई
राहत
का
लाभ
नहीं
मिलेगा।