Consumer Court: ई-स्कूटर हुआ खराब, सही कर नहीं दिया, कोर्ट ने कंपनी को दिए यह दो विकल्प, ग्राहक खुश

Consumer Court: ई-स्कूटर हुआ खराब, सही कर नहीं दिया, कोर्ट ने कंपनी को दिए यह दो विकल्प, ग्राहक खुश
हाथरस के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक ई-स्कूटर कंपनी को आदेश दिया है कि वह शहर के नवल नगर निवासी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर अकाउंटेंट को उसकी स्कूटी की कीमत में से 30 फीसदी धनराशि की कटौती करके शेष 84 हजार रुपये वापस करें।