Damoh News: सरकारी कार्यालय बंद होने के बाद कोई बाहरी मिला तो होगी सख्त कार्रवाई, एसडीएम ने क्यों दिए आदेश?

दमोह
जिले
के
तेंदूखेड़ा
में
संचालित
शासकीय
कार्यालयों
में
शाम
होने
के
बाद
उन
लोगों
का
आना-जाना
लगा
रहता
है
जो
कार्यालय
में
पदस्थ
नहीं
हैं।
पिछले
दिनों
हुई
चोरी
और
शराबखोरी
की
घटनाओं
से
कई
शासकीय
कार्यालयों
की
किरकिरी
हो
गई,
जिसके
बाद
एसडीएम
सौरभ
गंधर्व
ने
आदेश
जारी
कर
कार्यालयीन
समय
के
बाद
लोगों
की
आवाजाही
पर
प्रतिबंध
लगा
दिया
है।
आदेश
का
पालन
नहीं
होने
पर
सख्त
कार्रवाई
की
बात
भी
कही
है।


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तेंदूखेड़ा
एसडीएम
द्वारा
पत्र
जारी
किया
गया
है,
जिसमें
लिखा
है
कि
जानकारी
मिली
है
कि
शासकीय
कार्यालयों
में
समय
के
बाद
कुछ
लोग
अवैध
रूप
से
पहुंच
जाते
हैं
और
ये
भवनों
में
तोड़फोड़,
चोरी,
शराबखोरी
जैसी
घटनाओं
को
अंजाम
देते
हैं।
इन
पर
अंकुश
लगाने
के
लिए
यह
आदेश
जारी
किया
गया
है।
आदेश
सभी
विभागों
में
मान्य
होगा,
चाहे
वह
शासकीय
कार्यालय
हो,
शासकीय
आवास
हो,
स्कूल
भवन
हो
या
आंगनबाड़ी
केंद्र।
भारतीय
नागरिक
सुरक्षा
संहिता
2023
की
धारा
163
में
प्रदत्त
शक्तियों
का
प्रयोग
करते
हुए
संपूर्ण
अनुविभाग
(तेंदूखेड़ा
और
जवेरा
तहसील
क्षेत्र)
 में
कंडिका
1
से
5
तक
प्रतिबंधात्मक
आदेश
जारी
करता
हूं।


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ने
नाम
बदलकर
मुस्लिम
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कर
धर्म
बदलने
का
दबाव
बनाया;
मप्र
का
ऐसा
पहला
मामला


यहां
होगा
आदेश
लागू

  • समस्त
    शासकीय
    कार्यालयों
    एवं
    विभिन्न
    शासकीय
    भवनों,
    जिनमें
    स्कूल,
    अस्पताल,
    आंगनबाड़ी,
    गौशालाएं,
    शासकीय
    छात्रावास
    और
    अन्य
    समस्त
    शासकीय
    निर्माणाधीन
    भवन
    एवं
    परिसर
    शामिल
    हैं,
    में
    शासन
    द्वारा
    निर्धारित
    समय
    एवं
    प्राधिकृत
    व्यक्ति
    को
    छोड़कर
    अन्य
    समस्त
    प्रकार
    के
    व्यक्ति
    /
    व्यक्ति
    समूह
    /
    वाहनों
    का
    प्रवेश
    पूर्णतः
    प्रतिबंधित
    रहेगा।
  • शासकीय
    भवनों
    का
    सार्वजनिक
    हित
    के
    अतिरिक्त
    बिना
    सक्षम
    अनुमति
    के
    उपयोग
    नहीं
    किया
    जा
    सकेगा।
  • शासकीय
    परिसरों
    का
    बिना
    सक्षम
    अनुमति
    और
    सार्वजनिक
    हित
    के
    अतिरिक्त
    उपयोग
    नहीं
    किया
    जा
    सकेगा।
  • विभिन्न
    शासकीय
    कार्यालयों
    /
    न्यायालयों
    एवं
    अधिकारियों
    के
    शासकीय
    आवास
    परिसरों
    में
    शासकीय
    अवकाश
    दिवसों
    में
    बिना
    सक्षम
    अनुमति
    और
    प्राधिकरण
    के
    प्रवेश
    पूर्णतः
    प्रतिबंधित
    रहेगा।
  • समस्त
    शासकीय
    परिसरों
    एवं
    निर्माणाधीन
    शासकीय
    संरचनाओं
    में
    सार्वजनिक
    हित
    एवं
    सक्षम
    प्राधिकारी
    की
    अनुमति
    के
    अतिरिक्त
    वाहनों
    का
    आवागमन
    पूर्णतः
    प्रतिबंधित
    रहेगा।

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नेताओं
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बदजुबानी
से
मचा
बवाल,
ऐसे
बिगड़ते
गए
बोल


क्यों
पड़ी
आदेश
की
जरूरत

एसडीएम
सौरभ
गंधर्व
ने
बताया
कि
समय
के
बाद
उन
लोगों
का
कार्यालयों
में
आना-जाना
लगा
रहता
है
जिनका
वहां
कोई
काम
नहीं
है
और

ही
वे
वहां
पदस्थ
हैं।
पूर्व
में
अनदेखी
के
कारण
जनपद
कार्यालय
तेंदूखेड़ा
से
चोरी
जैसी
घटनाएं
सामने
आई
थीं।
तहसील
परिसर
का
भी
गेट
तोड़ा
गया
था
और
तहसील
कार्यालय
से
भी
चोरी
हुई
है।
शासकीय
कार्यालयों
और
स्कूलों
की
दीवारों
पर
अशब्द
लिखे
गए।
इन
सभी
समस्याओं
के
निराकरण
के
लिए
यह
आदेश
जारी
किया
गया
है।