प्रदेश
कांग्रेस
अध्यक्ष
जीतू
पटवारी
को
हाईकोर्ट
से
आंशिक
राहत
मिली
है।
हाईकोर्ट
जस्टिस
संजय
द्विवेदी
की
एकलपीठ
ने
उन्हें
पासपोर्ट
रिन्यू
कराने
और
विदेश
जाने
की
अनुमति
प्रदान
की
है।
एकलपीठ
ने
अपने
आदेष
में
कहा
है
कि
विशेष
परिस्थिति
में
उन्हें
यह
राहत
दी
जा
रही
है।
पासपोर्ट
और
वीजा
की
प्रक्रिया
पूरी
करने
के
बाद
जीतू
पटवारी
यह
अंडरटेकिंग
देंगे
कि
अदालत
द्वारा
दी
गई
अनुमति
व
स्वतंत्रता
का
दुरुपयोग
नहीं
करेंगे।
एकलपीठ
ने
यह
अनुमति
दो
माह
यानी
30
अगस्त
तक
के
लिए
दी
है।
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कांग्रेस
प्रदेश
अध्यक्ष
जीतू
पटवारी
ने
उनके
खिलाफ
दर्ज
दो
एफआईआर
निरस्त
किये
जाने
की
मांग
करते
हुए
हाईकोर्ट
में
आवेदन
दायर
किया
था।
एफआईआर
निरस्त
करने
का
आवेदन
हाईकोर्ट
में
लंबित
है।
जीतू
पटवारी
झाबुआ
में
पूर्व
विधायक
विक्रांत
भूरिया
के
साथ
एक
आदिवासी
दुष्कर्म
पीड़ित
लड़की
के
घर
पहुंच
थे।
जिसकी
पहचान
इंटरनेट
मीडिया
पर
उजागर
हो
गई
थी।
जिस
कारण
उनके
खिलाफ
एफआईआर
दर्ज
की
गई
थी।
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दिवस
पर
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वार्ड
और
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में
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पर
सुबह
6
बजे
जुटेंगे
इंदौरी
इसके
अलावा
पूर्व
मंत्री
इमरती
देवी
पर
अशोभनीय
टिप्पणी
के
करने
के
मामले
में
भी
उनके
खिलाफ
एफआईआर
दर्ज
हुई
थी।
पूर्व
मंत्री
इमरती
देवी
की
शिकायत
पर
तीन
मई
2024
को
ग्वालियर
के
डबरा
थाने
में
आईपीसी
और
एसटीएससी
एक्ट
के
तहत
एफआईआर
दर्ज
हुई
थी।
दोनों
एफआईआर
निरस्त
कराने
राहत
चाहते
हुए
उन्होंने
हाईकोर्ट
की
शरण
ली
थी।
उनकी
तरफ
से
हाईकोर्ट
में
पेश
अंतरिम
आवेदन
में
कहा
गया
कि
उनकी
बेटी
यूनाइटेड
किंगडम
में
पढ़ती
है।
उसके
कॉलेज
में
कॉन्वोकेशन
होना
है,
जिसमें
पिता
को
भी
रहना
जरूरी
है।
इसलिए
उन्हें
पासपोर्ट
रिन्यू
कराने
और
विदेश
जाने
की
अनुमति
प्रदान
की
जाए।
एकलपीठ
ने
सुनवाई
के
बाद
उन्हें
उक्त
आंशिक
राहत
प्रदान
की
है।