Barmer News: कलेक्टर टीना डाबी ने पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर लगाई रोक, रात में यहां भी नहीं जा सकेंगे लोग

बाड़मेर
जिला
मजिस्ट्रेट
और
जिला
कलेक्टर
टीना
डाबी
ने
सीमावर्ती
क्षेत्रों
में
पाकिस्तानी
सिम
के
उपयोग
पर
प्रतिबंध
लगाने
के
आदेश
जारी
किए
हैं।
ऐसा
करते
पाए
जाने
पर
संबंधित
व्यक्ति
के
खिलाफ
कानूनी
कार्रवाई
की
जाएगी।
यह
आदेश
फिलहाल
दो
महीने
के
लिए
लागू
किया
गया
है। 


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कलेक्टर
टीना
डाबी
ने
बताया
कि
बाड़मेर
जिले
से
लगती
अंतरराष्ट्रीय
सीमा
के
पास
पाकिस्तानी
क्षेत्र
में
लगे
मोबाइल
टावरों
का
नेटवर्क
भारतीय
सीमा
के
भीतर
लगभग
3-4
किलोमीटर
तक
सक्रिय
है।
इससे
पाकिस्तानी
सिम
के
माध्यम
से
वहां
के
नेटवर्क
से
संपर्क
स्थापित
होने
की
आशंका
बढ़
जाती
है।
इसे
देखते
हुए
भारतीय
नागरिक
सुरक्षा
संहिता,
2023
की
धारा
163
के
तहत
पाकिस्तानी
सिम
के
उपयोग
पर
प्रतिबंध
लगाया
गया
है।


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एसपी
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रात
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बजे
बाद
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खुलेआम
बिक
रही
शराब

कलेक्टर
डाबी
के
आदेश
के
अनुसार,
बाड़मेर
जिले
के
किसी
भी
ऐसे
क्षेत्र,
जहां
से
पाकिस्तानी
सिम
के
जरिये
नेटवर्क
से
जुड़ाव
संभव
हो,
वहां
कोई
भी
व्यक्ति
इन
सिमों
का
उपयोग
नहीं
करेगा।
साथ
ही
कोई
भी
व्यक्ति
दूसरों
को
ऐसा
करने
की
अनुमति
नहीं
देगा।
आदेश
का
उल्लंघन
करने
पर
संबंधित
व्यक्ति
के
विरुद्ध
कानूनी
प्रावधानों
के
अनुसार
सख्त
कार्रवाई
की
जाएगी।
यह
आदेश
अगले
दो
माह
तक
प्रभावी
रहेगा।
इसके
अतिरिक्त,
जिला
मजिस्ट्रेट
टीना
डाबी
ने
भारत-पाक
अंतरराष्ट्रीय
सीमा
से
सटे
जिले
के
दो
किलोमीटर
तक
के
क्षेत्र
में
रात्रिकालीन
आवागमन
पर
भी
प्रतिबंध
लगा
दिया
है।
यह
प्रतिबंध
शाम
7
बजे
से
प्रातः
6
बजे
तक
लागू
रहेगा।
यह
आदेश
बाड़मेर
जिले
के
सीमावर्ती
समस्त
गांवों
में
प्रभावी
होगा।
आदेश
का
उल्लंघन
करने
वालों
पर
कानूनी
कार्रवाई
की
जाएगी।