
गायों
के
हत्यारे
को
मिली
10
साल
की
सजा
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
मध्यप्रदेश
के
उज्जैन
जिले
के
तराना
अनुविभाग
के
माकड़ोन
थाना
क्षेत्र
के
ग्राम
कढ़ाई
निवासी
रवि
ऊर्फ
योगेंद्र
के
घर
के
बाहर
18
दिसंबर
2021
की
रात
घर
में
खड़ी
गाड़ी
दो
गाय
समेत
उपकरण
जल
गए
थे।
इस
मामले
में
आरोपी
को
दस
साल
की
कैद
की
सजा
सुनाई
गई
है।
पीड़ित
रवि
के
मुताबिक,
घटना
की
रात
जब
वह
पड़ोस
के
घर
से
उठकर
कच्चे
घर
में
आया
तो
देखा
कि
घर
से
आग
की लपटें
निकल
रही
हैं।
बाहर
पहुंचने
तक
आग
तेज
हो
चुकी
थी।
वहीं,
फरियादी
ने
देखा
कि
घर
के
बाहर
जगदीश
भागते
हुए
जा
रहा
था।
इसी
दौरान
पास
ही
रहने
वाले
शोभाराम
और
पर्वतलाल
सहित
गांव
के
लोगों
ने
आग
पर
काबू
पाया।
इस
समय
तक
आग
में
झुलसी
एक
गाय
की
मौत
हो
चुकी
थी,
जबकि
दूसरी
गाय
को
इलाज
के
लिए
अस्पताल
ले
जाया
गया
तो
डॉक्टरों
ने
उसे
मृत
घोषित
कर
दिया
था।
वहीं,
इस
घटना
में
एक
गाड़ी
भी
जलकर
नष्ट
हो
गई
थी,
जिसका
मामला
थाना
माकड़ोन
में
दर्ज
कराया
गया
था।
वहीं,
इस
मामले
की
सुनवाई
के
दौरान
अपर
सत्र
न्यायालय
के
दौरान
न्यायाधीश
राजेश
सिंह
ने
अंतिम
निर्णय
में
धारा
429
और
436
का
दोषी
पाया।
इसके
बाद
न्यायालय
ने
धारा
436
भारतीय
दंड
विधान
संहिता
के
तहत
जगदीश
को
10
साल
की
सजा
सुनाई।
साथ
ही
अदालत
ने
दो
हजार
रुपये
के
अर्थदंड
से
दंडित
किया
है।
वहीं,
धारा
429
भारतीय
दंड
संहिता
के
तहत
आरोपी
को
पांच
वर्ष
का
कारावास
और
एक
हजार
के
अर्थदंड
दिया
गया
है।
इस
मामले
में
अभियोजक
की
ओर
से
अपर
लोक
अभियोजक
सरदार
सिंह
चौहान
ने
पैरवी
की
थी।