High Court: मूल मुकदमे में बरी होने के बाद गैंगस्टर की कार्यवाही अप्रासंगिक, कोर्ट ने रद्द की आपराधिक कार्रवाई

High Court: मूल मुकदमे में बरी होने के बाद गैंगस्टर की कार्यवाही अप्रासंगिक, कोर्ट ने रद्द की आपराधिक कार्रवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मूल मुकदमे में बरी होने के बाद गैंगस्टर की कार्यवाही अप्रासंगिक है। इस तरह के मामले जारी रखने से समय और पैसे की बर्बादी होती है। लिहाजा, अदालत ऐसे मुकदमों को जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकती।