High Court : शादी रद्द होने पर पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार नहीं, पत्नी को कोर्ट से नहीं मिली राहत 10 months ago by cntrks इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी शादी को शुरू से ही शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो पति पर पत्नी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी नहीं बनती। यह फैसला न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने गाजियाबाद निवासी राजीव सचेदवा की याचिका पर दिया।