
भगवानदास
सबनानी
(फाइल
फोटो)
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
मध्य
प्रदेश
हाईकोर्ट
ने
भोपाल
दक्षिण-पश्चिम
सीट
से
निर्वाचित
भाजपा
विधायक
भगवानदास
सबनानी
के
निर्वाचन
को
चुनौती
देने
वाले
मामले
में
जवाब
तलब
किया
है।
जस्टिस
विशाल
धगट
की
एकल
पीठ
ने
मामले
में
विधायक
सबनानी
सहित
अन्य
को
नोटिस
जारी
कर
जवाब
पेश
करने
के
निर्देश
दिए
है।
यह
चुनाव
याचिका
कांग्रेस
के
पराजित
प्रत्याशी
पीसी
शर्मा
की
ओर
से
दायर
की
गई
है।
इनकी
ओर
से
वरिष्ठ
अधिवक्ता
मनोज
शर्मा
व
राजमणि
मिश्रा
ने
पक्ष
रखा।
उन्होंने
बताया
कि
विधानसभा
चुनाव
में
ईवीएम
की
कार्यप्रणाली
कटघरे
में
थी।
याचिकाकर्ता
15
हजार
833
वोटों
के
अंतर
से
पराजित
हुए
थे।
आरोप
है
कि
निर्वाचन
कार्य
में
संलग्न
राज्य
मशीनरी
के
अधिकारियों
ने
मतदान
में
प्रयुक्त
ईवीएम
मशीनों
में
छेड़छाड़
की
है।
ईवीएम
मशीन
किसी
के
अनधिकृत
हस्तक्षेपयुक्त
पहुंच
में
थीं।
ऐसा
इसलिए
क्योंकि
मतगणना
के
दौरान
अधिकांश
ईवीएम
मशीनों
में
बैटरी
99
प्रतिशत
चार्ज
इंगित
कर
रही
थी।
महज
कुछ
ईवीएम
मशीनों
में
ही
बैटरी
का
प्रतिशत
80
प्रतिशत
से
कम
था।
इन
80
प्रतिशत
से
कम
बैटरी
वाली
ईवीएम
में
याचिकाकर्ता
को
अनावेदक
से
अधिक
मत
प्राप्त
हुए
थे।
सम्पूर्ण
मतगणना
सीसीटीवी
में
दर्ज
हुई।
फुटेज
याचिकाकर्ता
को
प्रदान
नहीं
किए
गए।
इससे
स्पष्ट
है
कि
ईवीएम
में
छेड़छाड़
कर
निर्वाचन
को
प्रभावित
किया
गया
है।
याचिका
में
राहत
चाही
गई
है
कि
निर्वाचित
विधायक
का
निर्वाचन
शून्य
घोषित
किया
जाए।
सुनवाई
के
बाद
न्यायालय
ने
अनावेदकों
को
नोटिस
जारी
कर
जवाब
पेश
करने
के
निर्देश
दिए
है।