सोने से हुई कमाई पर भी लगता है टैक्स: निवेश की अवधि के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन, यहां समझें पूरा गणित

सोने से हुई कमाई पर भी लगता है टैक्स: निवेश की अवधि के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन, यहां समझें पूरा गणित


नई
दिल्ली
4
घंटे
पहले

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वित्त
वर्ष
2023-24
के
लिए
31
जुलाई
तक
इनकम
टैक्स
रिटर्न
(ITR)
फाइल
करना
है।
ITR
फाइल
करते
समय
सभी
इनकम
और
कैपिटल
गेन्स
की
सही
जानकारी
देना
जरूरी
होता
है।
जब
आप
सोना
बेचते
हैं
तो
आपको
इससे
होने
वाले
कैपिटल
गेन
पर
टैक्स
देना
होता
है।

अगर
आप
टैक्स
नहीं
चुकाते
हैं
तो
ये
टैक्स
चोरी
मानी
जाएगी।
ऐसे
में
इनकम
टैक्स
आपको
नोटिस
जारी
कर
सकता
है।
यहां
हम
आपको
बता
रहे
हैं
बता
रहे
हैं
कि
सोना
बेचने
से
हुए
कैपिटल
गेन
पर
कितना
टैक्स
देना
होता
है।



यहां
देखें
किस
तरह
के
गोल्ड
से
होने
वाले
कैपिटल
गेन
पर
कितना
टैक्स?


फिजिकल
गोल्ड

फिजिकल
गोल्ड
में
ज्वेलरी
और
सिक्कों
के
साथ
अन्य
सोने
की
चीजें
शामिल
होती
हैं।
अगर
आपने
सोना
3
साल
के
अंदर
बेचा
है
तो
इसे
शॉर्ट
टर्म
कैपिटल
गेन
माना
जाता
है।
इस
बिक्री
से
होने
वाले
फायदे
पर
आपके
इनकम
टैक्स
स्लैब
के
हिसाब
से
टैक्स
लगता
है।
वहीं
अगर
सोने
को
3
साल
के
बाद
बेचा
है
तो
इसे
लॉग
टर्म
कैपिटल
गेन
माना
जाता
है।
इस
पर
20.8%
टैक्स
देना
होता
है।


गोल्ड
म्यूचुअल
फंड
या
गोल्ड
ETF

गोल्ड
ETF
और
गोल्ड
म्यूचुअल
फंड्स
से
मिलने
वाले
लाभ
पर
(3
साल
से
कम
होल्डिंग
पर)
आपको
शॉर्ट
टर्म
गेन
के
हिसाब
से
पैसा
देना
होगा।
यानी
इससे
होने
वाले
फायदे
या
कैपिटल
गेन
पर
आपको
आपने
इनकम
टैक्स
स्लैब
के
हिसाब
से
टैक्स
चुकाना
होगा।
गोल्ड
म्यूचुअल
फंड
या
गोल्ड
ETF
को
3
साल
के
बाद
बेचने
पर
इस
पर
भी
लॉन्ग
टर्म
टैक्स
ही
देना
होगा।


सॉवरेन
गोल्ड
बॉन्ड

बॉन्ड
का
मेच्योरिटी
पीरियड
8
साल
का
है,
लेकिन
इससे
पहले
इससे
बाहर
निकलते
हैं
तो
फिजिकल
गोल्ड
या
गोल्ड
म्यूचुअल
फंड
या
गोल्ड
ETF
पर
लगने
वाले
कैपिटल
गेन
टैक्स
लगेंगे।
इसके
अलावा
गोल्ड
बॉन्ड
2.50%
की
दर
से
ब्याज
का
भुगतान
करते
हैं
और
यह
ब्याज
आपके
टैक्स
स्लैब
के
अनुसार
पूरी
तरह
से
टैक्सेबल
है।
वहीं
8
साल
पूरे
होने
पर
इससे
होने
वाला
कैपिटल
गेन
पूरी
तरह
टैक्स
फ्री
रहता
है।


कैपिटल
गेन
क्या
है?

मान
लीजिए
आपने
कुछ
साल
पहले
किसी
प्रॉपर्टी
या
सोने
में
1
लाख
रुपए
निवेश
किया
था।
जो
अब
बढ़कर
2
लाख
हो
गया
है
तो
इसमें
1
लाख
रुपए
को
कैपिटल
गेन
यानी
प्रॉफिट
माना
जाएगा।
इस
पर
ही
आपसे
टैक्स
लिया
जाएगा।


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