‘हर मिनट की डिटेल देना जरूरी नहीं’, प्रत्याशियों की संपत्ति को लेकर SC का नया निर्देश

‘हर मिनट की डिटेल देना जरूरी नहीं’, प्रत्याशियों की संपत्ति को लेकर SC का नया निर्देश
'हर मिनट की डिटेल देना जरूरी नहीं', प्रत्याशियों की संपत्ति को लेकर SC का नया निर्देश


सुप्रीम
कोर्ट.
(फाइल
फोटो)

सुप्रीम
कोर्ट
ने
चुनाव
लड़
रहे
उम्मीदवारों
के
लिए
नए
निर्देश
जारी
किए
हैं.
जस्टिस
अनिरुद्ध
बोस
और
पीवी
संजय
कुमार
की
पीठ
ने
चुनाव
लड़ने
वाले
उम्मीदवारों
के
लिए
ये
निर्देश
जारी
किया
हैं.
बेंच
ने
इस
बात
पर
जोर
दिया
कि
चुनाव
लड़ने
वाले
उम्मीदवार,
अपने
या
अपने
परिवार
के
स्वामित्व
वाली
चल
संपत्ति
के
हर
मिनट
के
विवरण
का
खुलासा
करने
के
लिए
बाध्य
नहीं
हैं.
कोर्ट
ने
लेकिन
ऐसा
तभी
करने
को
कहा
है
कि
जब
तक
कि
उस
संपत्ति
का
कोई
बड़ा
मूल्य

हो
जो
वोटरों
को
किसी
तरह
से
प्रभावित

कर
सके.

कोर्ट
दरअसल
अरुणाचल
प्रदेश
के
तेजू
विधानसभा
क्षेत्र
से
निर्दलीय
विधायक
कारिखो
क्रि
के
2019
के
चुनाव
को
बरकरार
रखते
हुए
ये
निर्देश
दिए
हैं.
अदालत
ने
कहा
कि
किसी
भी
वोटर
को
किसी
उम्मीदवार
के
निजी
जीवन
के
बारे
में
गहराई
से
जानने
का
कोई
अधिकार
से
नहीं
है.


कोर्ट
ने
कहा
निर्देश
को
मिसाल

मानें

ये
भी
पढ़ें

पीठ
ने
कहा
कि
उम्मीदवार
को
हर
मिनट
की
जानकारी
जानने
का
कोई
अधिकार
नहीं
है.
हालांकि
कोर्ट
ने
कहा
कि
हमारे
इस
आदेश
को
एक
मिसाल
के
तौर
पर
नहीं
देखा
जाना
चाहिए
क्योंकि
यह
विशेष
रूप
से
मामले
की
अनूठी
परिस्थितियों
पर
आधारित
था.
अरुणाचल
प्रदेश
ने
गौहाटी
उच्च
न्यायालय
के
उस
फैसले
को
रद्द
कर
दिया,
जिसमें
क्रि
के
चुनाव
को
अमान्य
घोषित
कर
दिया
गया
था.


किस
मामले
पर
कोर्ट
ने
दिया
निर्देश

यह
फैसला
क्रि
द्वारा
गौहाटी
उच्च
न्यायालय
के
फैसले
को
चुनौती
देने
के
बाद
आया,
जिसमें
मामले
में
शीर्ष
अदालत
के
हस्तक्षेप
की
मांग
की
गई
थी.
बता
दें
कि
चुनाव
से
पहले
प्रत्याशी
को
अपनी
चल-अचल
संपत्तियों
की
जानकारी
सार्वजनिक
करना
आवश्यक
होता
है.
लेकिन
कोई
उम्मीदवार
अपनी
प्रॉपर्टी
के
बारे
में
कितनी
जानकारी
दे
इसके
बारे
में
कोई
विशेष
निर्देश
नहीं
थे.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
इसी
मामले
पर
अब
निर्देश
दिया
है.