दिल्ली शराब घोटाला: BRS नेता के.कविता को राहत नहीं, कोर्ट ने 3 दिनों के लिए CBI की कस्टडी में भेजा

दिल्ली शराब घोटाला: BRS नेता के.कविता को राहत नहीं, कोर्ट ने 3 दिनों के लिए CBI की कस्टडी में भेजा
दिल्ली शराब घोटाला: BRS नेता के.कविता को राहत नहीं, कोर्ट ने 3 दिनों के लिए CBI की कस्टडी में भेजा


BRS
नेता
के.
कविता
(फाइल
फोटो)

दिल्ली
शराब
घोटाला
मामले
में
जेल
में
बंद
बीआरएस
नेता
के.कवित
को
तगड़ा
झटका
लगा
है.
दिल्ली
की
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
के.कविता
को
15
अप्रैल
सुबह
10
बजे
तक
सीबीआई
की
कस्टडी
में
भेज
दिया
है.
शराब
घोटाला
मामले
में
की
जांच
कर
रही
सीबीआई
ने
के.कविता
को
गिरफ्तार
कर
5
दिनों
की
रिमांड
मांगी
थी.
हालांकि,
कोर्ट
ने
3
दिनों
की
रिमांड
का
आदेश
दिया
है.

सीबीआई
की
रिमांड
की
मांग
वाली
याचिका
पर
सुनवाई
पूरी
होने
के
बाद
जब
के
कविता
कोर्ट
से
बाहर
निकल
रही
थीं
तब
उन्होंने
मीडिया
के
सवालों
का
जवाब
देते
हुए
पूरे
केस
को
ही
फर्जी
करारा
दिया
था.
सुनवाई
के
दौरान
जांच
एजेंसी
की
ओर
से
के
कविता
को
सरगना
बताए
जाने
के
आरोपों
पर
उनके
वकील
विक्रम
चौधरी
ने
जवाब
भी
दिया.
चौधरी
ने
कहा
कि
ये
सबूत
कम
से
कम
6
से
8
महीने
पहले
के
हैं
तो
आप
गिरफ्तारी
के
समय
पर
सवाल
क्यों
उठा
रहे
हैं?

के.कविता
के
वकील
विक्रम
ने
सीबीआई
हिरासत
का
विरोध
करते
हुए
कहा
कि
जांच
में
सहयोग
नहीं
करना,
गिरफ्तारी
का
आधार
नहीं
हो
सकता
है.
सुप्रीम
कोर्ट
का
पंकज
बंसल
स्टेटमेंट
यही
कहता
है.
CBI
जिन
सबूतों
के
आधार
पर
गिरफ्तारी
करना
चाहती
है
उसका
संबंध
मुझसे
नहीं
है.

के.कविता
ने
कोर्ट
में
कहा
कि
के
कविता
कोर्ट
में
जेल
प्रशासन
ने
मुझे
सीबीआई
द्वारा
गिरफ्तार
करने
की
जानकारी
दी.
मैंने
अपने
पति
को
इसके
बारे
में
बताया
लेकिन
मुझे
गिरफ्तारी
से
पहले
कानूनी
सलाह
लेने
का
मौका
नहीं
मिला.
इस
पर
कोर्ट
ने
के
कविता
के
वकील
से
पूछा
क्या
किसी
को
गिरफ्तार
किए
जाने
से
पहले
उसको
चुनौती
देने
का
कोई
कानूनी
प्रावधान
है?

हीं,
सीबीआई
ने
कहा
कि
मामले
की
जांच
के
दौरान
इस
तरह
के
एप्लीकेशन
मूव
नहीं
की
जा
सकती
है.
हमें
सिर्फ
आगे
पूछताछ
करनी
है
और
जांच
को
आगे
बढ़ाना
है.